मारपीट मामले में 27 साल के बाद आरोपित दोषी करार, किया रिहा
Updated at : 28 Feb 2019 8:35 AM (IST)
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बेगूसराय : न्यायिक दंडाधिकारी रवि रंजन ने मारपीट मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के सुजा निवासी कांग्रेस राय, रामजी राय, अजीत राय, मदन राय, महेश्वरा राय, प्रमोद राय, सुलेन राय, श्रीनारायण राय, मुशो राय, बालेश्वर राय को अंतर्गत धारा 341 448 323 379/149 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सभी सभी दोषी आरोपित को परिवीक्षा […]
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बेगूसराय : न्यायिक दंडाधिकारी रवि रंजन ने मारपीट मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के सुजा निवासी कांग्रेस राय, रामजी राय, अजीत राय, मदन राय, महेश्वरा राय, प्रमोद राय, सुलेन राय, श्रीनारायण राय, मुशो राय, बालेश्वर राय को अंतर्गत धारा 341 448 323 379/149 भारतीय दंड विधान में दोषी पाकर सभी सभी दोषी आरोपित को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत घटना की सम्यक भर्त्सना करते हुए सभी आरोपितों को डांट-फटकार कर रिहा कर दिया.
अभियोजन की ओर से एपीओ मदन मोहन दास ने कुल 9 गवाहों की गवाही करायी. सभी आरोपितों पर आरोप है कि 19 जनवरी, 1992 को 8:30 बजे दिन में ग्रामीण सूचक नारायण यादव के साथ मारपीट एवं गाली-गलौज की एवं 10 बोरा अनाज उठा कर लेकर चले गये. घटना की प्राथमिकी सूचक नारायण यादव ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 17/92 के तहत दर्ज करायी थी.
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