प्रतिनिधि, बौंसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत बौंसी थाना क्षेत्र के एक अपराधी पर पुलिस के द्वारा शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली गयी है. मालूम हो कि यह धारा अपराध की आय से संबंधित है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बौंसी थानाध्यक्ष सुधीर कुमार के द्वारा थाना क्षेत्र के कुशमाहा गांव निवासी कैलाश यादव के पुत्र प्रभाष यादव पर (बीएनएसएस) की धारा 107 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई आरंभ की गयी है. इसके लिए अंचल कार्यालय सहित विभिन्न बैंकों में शाखा प्रबंधक को पत्राचार कर उसके संपत्ति की जानकारी मांगी जा रही है. जानकारी हो कि(बीएनएसएस) की धारा 107 के अनुसार अपराधिक आय के उपयोग से निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करती है. जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने, जब्त करने और उन्हें वितरित करने का अधिकार मिलता है. मालूम हो कि आज से करीब 4 वर्ष पूर्व बुलंदशहर में सबसे पहले ऐसा मामला सामने आया था. जहां इस धारा के तहत पीड़ित को उसके रुपये दिये गये थे और अपराधी पर कार्रवाई की गयी थी. बौंसी थाना क्षेत्र के प्रभाष यादव पर भी अब इस धारा के तहत कार्रवाई होनी है. मालूम हो कि प्रभाष यादव पर अब तक बौंसी थाना में 6 प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है. सबसे पहले 2009 में उक्त व्यक्ति के ऊपर कांड संख्या 101 /9 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसके बाद कांड संख्या 316 /17 के तहत दिसंबर 2017 में, कांड संख्या 21 /22 के तहत अगस्त 2022 में, कांड संख्या 271 /22 के तहत नवंबर 2022 में, कांड संख्या 337 /23 के तहत नवंबर 2023 में और 44 /25 के तहत 16 फरवरी 2025 में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. थानाध्यक्ष ने बताया कि बीएनएसएस की धारा 107 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कार्य किया जा रहा है, विभिन्न विभागों और बैंकों से इसकी संपत्ति की डिटेल मांगी जा रही है.
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