कोर्ट ने नाबालिग को ठहराया बालिग

Updated at : 28 Jun 2019 7:14 AM (IST)
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कोर्ट ने नाबालिग को ठहराया बालिग

बांका : सीजेएम जावेद अहमद खान की अदालत ने प्रेमी-प्रेमिका को जुदा होने से बचा लिया है. साथ ही ताउम्र शादी के बंधन में बंध जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी. जी हां, सीजेएम ने गुरुवार को प्रेम-प्रसंग के एक मामले में सुनवायी पूरी करते हुए नाबालिग लड़की को बालिग होने की पुष्टि […]

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बांका : सीजेएम जावेद अहमद खान की अदालत ने प्रेमी-प्रेमिका को जुदा होने से बचा लिया है. साथ ही ताउम्र शादी के बंधन में बंध जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी. जी हां, सीजेएम ने गुरुवार को प्रेम-प्रसंग के एक मामले में सुनवायी पूरी करते हुए नाबालिग लड़की को बालिग होने की पुष्टि कर दी. इसके बाद दोनों पक्षों की आपसी सहमति से प्रेमिका-प्रेमी की शादी कोर्ट परिसर स्थिति मंदिर में हो गयी.

यह मामला रजौन थाना क्षेत्र के सिंहनान गांव की है. जानकारी के मुताबिक विगत 19 जून को सिंहनान गांव के महेश्वरी मंडल ने गांव के ही अमोद कुमार पिता कमलेश्वरी मंडल पर पुत्री प्रियंका कुमारी को लापता कर देने आरोप लगाते हुए थाना में मामला दर्ज कराया था.
जिसमें उन्होंने पुत्री की उम्र 16 वर्ष नाबालिग बताया था. आरोप लगाया कि विगत 18 जून को पुत्री कॉलेज में फार्म भरने के नाम पर घर से निकली. शाम होने पर जब वे घर नहीं आयी तो परिजनों के द्वारा खोजबीन किया गया. इसी क्रम में पता चला कि गांव के ही अमोद मंडल सहित पांच लोगों ने मिल कर पुत्री को लापता कर दिया है.
हालांकि पीड़ित लड़की ने बताया कि विगत 19 जून को अंधरी स्थित मंदिर में भगवान को साक्षी मानते हुए दोनों ने शादी रचा ली थी. उधर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अवधेश प्रसाद सिंह व अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया.
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