मारपीट के चार आरोपितों को तीन साल की सजा

Updated at : 25 Aug 2025 6:42 PM (IST)
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मारपीट के चार आरोपितों को तीन साल की सजा

भादंवि की धारा 323 में एक साल की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया गया है

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औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम चार ने रफीगंज थाना कांड संख्या -152/07 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए चार अभियुक्तों को सजा सुनायी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि रफीगंज के विशुनपुर निवासी अभियुक्त नागेंद्र यादव, जितेंद्र यादव, मुकेश यादव और होरिक यादव को भादंवि की धारा 325 में तीन साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है. भादंवि की धारा 323 में एक साल की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया गया है. भादंवि की धारा 447 में पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया गया है और धारा 147 में एक साल की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. सहायक अभियोजन पदाधिकारी रणवीर ने बताया कि रफीगंज विशुनपुर निवासी प्राथमिकी सूचक सूर्या यादव ने चार दिसंबर 2007 को अभियुक्तों के खिलाफ मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोपित के खिलाफ कोर्ट द्वारा पांच मार्च 2008 को संज्ञान लिया गया था.

किशोर को सामुदायिक सेवा का आदेश

औरंगाबाद किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी सह एसीजेएम सुशील प्रसाद सिंह ने कासमा थाना कांड संख्या -98/23 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक मात्र विधि विरुद्ध किशोर को सुधरने का सजा सुनायी है. पैनल अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि विधि विरुद्ध किशोर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रफीगंज में दस दिनों तक सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी कारण से विधि विरुद्ध किशोर की पहचान और पता उजागर नहीं होना चाहिए और इस अवधि में विधि विरुद्ध किशोर के आचरण और व्यवहार से संबंधित प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर्ड औरंगाबाद में समर्पित करना होगा.

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