औरंगाबाद में 54 टन से अधिक अवैध कोयला लदा हाइवा जब्त, खनन टीम का रास्ता रोकने वाले दो गिरफ्तार

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बिहार पुलिस (सांकेतिक तस्वीर)

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औरंगाबाद जिले में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. एक 18 चक्का हाइवा से 54 टन से अधिक अवैध कोयला जब्त किया गया. खनन टीम पर हमला करने वाले दो लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है.

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औरंगाबद जिले के बारुण थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनएच 19 पर अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ खान विभाग की टीम ने एक बड़ी और सफल कार्रवाई को अंजाम दिया है. शनिवार तड़के जांच के दौरान टीम ने 54 टन से अधिक अवैध कोयला लदे एक 18 चक्का हाइवा को जब्त कर लिया.

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इस दौरान छापेमारी दल का रास्ता रोककर सरकारी कामकाज में बाधा डालने वाले अवैध खनन सिंडिकेट के दो लाइनर सदस्यों को एक लग्जरी कार सहित धर दबोचा गया.

खान निरीक्षक मो. इकबाल हुसैन के नेतृत्व में खनन विभाग की टीम शनिवार अहले सुबह एनएच 19 पर बाईपास ओवरब्रिज के पास अवैध खनन और परिवहन की नियमित जांच कर रही थी. इसी दौरान एक संदिग्ध 18 चक्का हाइवा को रुकने का इशारा किया गया. हालांकि, चालक ने रुकने के बजाय वाहन की रफ्तार और तेज कर दी और बारुण की तरफ भागने लगा.

गाड़ियों से रास्ता रोकने की कोशिश, नेक्सन कार दबोची

खनन दल द्वारा जब हाइवा का पीछा किया जा रहा था, तब उसे सुरक्षित निकालने के लिए पीछे से चल रही तीन लग्जरी कारों—सफेद ब्रेजा, सफेद स्विफ्ट डिजायर और सफेद टाटा नेक्सन ने छापेमारी टीम का रास्ता रोकने का पुरजोर प्रयास किया.

इसके बावजूद, टीम ने बारुण थाना पुलिस के तत्पर सहयोग से चारों तरफ से घेराबंदी कर टाटा नेक्सन गाड़ी को पकड़ लिया, जबकि अन्य दो गाड़ियां मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहीं.

नेक्सन कार में सवार दो लाइनरों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी पहचान अमित कुमार गुप्ता (निवासी - टंडवा, चतरा, झारखंड) और संदीप सिंह (निवासी - लेसलीगंज, पलामू, झारखंड) के रूप में की गई है. दूसरी ओर, हाइवा चालक वाहन को बारुण खनन चेकपोस्ट के पास छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

बिना वैध चालान के ढोया जा रहा था कोयला

धर्मकांटा पर जब वाहन की जांच कराई गई, तो हाइवा से भारी मात्रा में कोयला बरामद किया गया, जिसका चालक या अन्य कोई भी व्यक्ति वैध चालान या कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका.

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इस मामले में बारुण थाने में हाइवा और कार के चालकों, मालिकों तथा पकड़े गए लाइनरों के खिलाफ खान एवं खनिज अधिनियम, बिहार खनिज नियमावली और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

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