बच्चे को गोद लेने के नियमों की दी जानकारी
Updated at : 03 Jun 2019 7:16 AM (IST)
विज्ञापन

औरंगाबाद सदर. : सदर प्रखंड के चतरा गांव में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ. विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में बच्चों को गोद लेने से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी गयी. इसमें चतरा गांव के साथ-साथ अन्य गांवों के ग्रामीण भी शामिल हुए. पैनल अधिवक्ता उषा पाठक ने महिलाओं व […]
विज्ञापन
औरंगाबाद सदर. : सदर प्रखंड के चतरा गांव में रविवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ. विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार आयोजित शिविर में बच्चों को गोद लेने से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी गयी. इसमें चतरा गांव के साथ-साथ अन्य गांवों के ग्रामीण भी शामिल हुए.
पैनल अधिवक्ता उषा पाठक ने महिलाओं व पुरुषों को नियम के अनुसार बच्चों को गोद लेने की विस्तृत जानकारी दी. अधिवक्ता ने कहा कि किसी भी महिला के लिए मां बनना जीवन की सबसे बड़ी खुशी है. लेकिन, कभी-कभी प्रकृति का ऐसा खेल होता है कि कई महिलाओं की गोद सुनी रह जाती है.
ऐसी महिलाएं अब बाल गृह या पालना केंद्र से बच्चे को गोद ले सकते हैं. इसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है. वहीं गोद लिये बच्चे को किस तरह का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है. यह लोगों को जानना जरूरी है. इस शिविर के आयोजन के पीछे का मकसद यही है कि ग्रामीण अपने अधिकारों के प्रति सजग हों और नियम-कानून की जानकारी की भी हो. शिविर में पैनल विधिक स्वयं सेवक मनोज कुमार, अधिवक्ता केम पाठक समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




