12.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

PMCH के चिकित्सक के खिलाफ अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट, कहा- गिरफ्तार कर कोर्ट में उपस्थित कराएं SSP

औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक राज की अदालत ने एक मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए पटना स्थित पीएमसीएच के चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही पटना एसएसपी को निर्देश देते हुए कहा है कि अविलंब उक्त चिकित्सक […]

औरंगाबाद : व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अशोक राज की अदालत ने एक मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए पटना स्थित पीएमसीएच के चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. साथ ही पटना एसएसपी को निर्देश देते हुए कहा है कि अविलंब उक्त चिकित्सक को गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थित कराएं, ताकि मामले की सुनवाई हो सके.

जानकारी देते हुए अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि हसपुरा थाना कांड संख्या 113/2017 की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार एफएमटी, पीएमसीएच पटना में है, जो मर्डर केस में पोस्टमार्टम करनेवाले डॉक्टर हैं, उनका साक्ष्य आवश्यक है. उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तीन मार्च, 2018 को समन जारी किया गया था. इसके बावजूद न्यायालय में वह उपस्थित नहीं हो सके. इसके बाद 14 मई, 2018 को जमानतीय वारंट जारी करते हुए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को डीओ लेटर भेजा गया था. परंतु, वे न्यायालय में ना तो उपस्थित हो सके और ना ही जवाब भेज सके, जो अदालत की अवमानना है. इसे देखते हुए एडीजे-4 ने कठोर कदम उठाया. साथ ही उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किया है. वहीं, एक अक्टूबर 2018 को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश जारी किया है. यदि उस दिन न्यायालय में डॉक्टर उपस्थित नहीं होते हैं, तो इनके विरुद्ध अदालत और कड़ा निर्णय ले सकती है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel