आर्म्स एक्ट में तीन साल की सश्रम कैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jun 2019 5:48 AM
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अरवल : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आशीष कुमार अग्निहोत्री की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि रामपुर चौरम के अवर निरीक्षक हरीबंश राम ने स्व लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया था कि गुप्त सूचना […]
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अरवल : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आशीष कुमार अग्निहोत्री की अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि रामपुर चौरम के अवर निरीक्षक हरीबंश राम ने स्व लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया था कि गुप्त सूचना के आधार पर तितरा टोला बस्ती बिगहा निवासी धर्मेंद्र यादव पिता देवनंदन यादव के घर पर छापेमारी किया, तो भागने के क्रम में धर्मेंद्र यादव के आंगन से एक लोडेड देसी पिस्तौल 3.15 बोर का बरामद किया गया.
न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को दफा 25 वन बी ए एवं 26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद दोष सिद्ध अभियुक्त धर्मेंद्र यादव को तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. जमानत के बिंदु पर सुनकर एक माह के लिए औपबंधिक जमानत पर अभियुक्त को न्यायिक हिरासत से छोड़ा गया.
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