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अपहरण के मामले में दोषी को तीन वर्षों की सजा

Updated at : 29 Aug 2025 7:31 PM (IST)
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अपहरण के मामले में दोषी को तीन वर्षों की सजा

23 जुलाई, 2022 को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी घटना

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आरा.

लड़की को अपहरण करने के एक मामले में शुक्रवार को पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने दोषी को तीन वर्षों के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पाॅस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 23 जुलाई, 2022 को जगदीशपुर थाना क्षेत्र के 17 वर्षीया एक किशोरी सुबह में अपनी मां के साथ शौच के लिए घर से बाहर गयी थी.

लौटने के दौरान उसकी मां मंदिर चली गयी और पीड़िता घर गयी. मंदिर से लौटने पर पीड़िता की मां देखी कि उसी गांव का एक लड़का मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठा कर उसकी लड़की को ले जा रहा था. पीड़िता की मां ने घटना को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस द्वारा अपहृता एक माह बाद घर आयी और अपना बयान दर्ज करायी थी. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने भादवि की धारा 363 के तहत दोषी पाते हुए आरोपित को उक्त सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEVENDRA DUBEY

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DEVENDRA DUBEY is a contributor at Prabhat Khabar.

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