भोजपुर पुलिस फायरिंग जांच आयोग में नियुक्ति, सेवानिवृत्त जज शैलेन्द्र कुमार सिंह बने विधि पदाधिकारी
शैलेन्द्र कुमार सिंह फाइल फोटो
Judicial Inquiry Commission : भोजपुर पुलिस फायरिंग मामले की न्यायिक जांच को गति मिली है. सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार सिंह को आयोग का विधि पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अहम साबित होगी.
Arrah Judicial Inquiry Commission : भोजपुर पुलिस फायरिंग मामले की न्यायिक जांच प्रक्रिया में एक अहम नियुक्ति की गयी है. गृह विभाग की अधिसूचना के आधार पर सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार सिंह को भोजपुर पुलिस फायरिंग न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय में विधि पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति योगदान की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी.
आयोग के कार्यालय में विधि पदाधिकारी की जिम्मेदारी
अधिसूचना के अनुसार शैलेन्द्र कुमार सिंह आयोग के कार्यालय में विधि पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. उन्हें न्यायिक जांच आयोग से जुड़े विधिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है.
वेतन और सुविधाओं के लिए अलग से आदेश
नियुक्ति के साथ शैलेन्द्र कुमार सिंह को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं सेवानिवृत्त पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर लागू नियमों के अनुसार मिलेंगी. इन सुविधाओं के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जायेगा.
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24 जून 2026 को गठित हुआ था जांच आयोग
भोजपुर पुलिस फायरिंग मामले की जांच के लिए गृह विभाग की विशेष शाखा ने अधिसूचना संख्या 7146 के माध्यम से 24 जून 2026 को न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था. आयोग का उद्देश्य मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की न्यायिक जांच करना है.
जांच प्रक्रिया में नियुक्ति को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा
न्यायिक जांच आयोग के कार्यालय में विधि पदाधिकारी की नियुक्ति को जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. विधिक मामलों से जुड़े कार्यों में आयोग को अब निर्धारित जिम्मेदारी के अनुसार सहयोग मिलेगा.
नियुक्ति योगदान की तिथि से प्रभावी
गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार शैलेन्द्र कुमार सिंह की नियुक्ति उनके योगदान की तिथि से प्रभावी होगी. वह आयोग के कार्यालय में विधि पदाधिकारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे.
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