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कफ सिरप बरामदगी मामले में युवक को पांच साल की सजा

Updated at : 03 Aug 2024 7:11 PM (IST)
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कफ सिरप बरामदगी मामले में युवक को पांच साल की सजा

एक लाख का लगाया जुर्माना

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प्रतिनिधि, अररिया न्यायमंडल अररिया स्थित उत्पाद के स्पेशल जज-02 न्यायालय के न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने साढ़े 47 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के खजुरबाड़ी वार्ड संख्या 15 के रहने वाले युवक फुलवा उर्फ कलामुद्दीन अंसारी पिता शहाबुद्दीन को पांच साल कारावास की जा सुनाई है. दोषी युवक को कारावास की सजा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपित को 06 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. यह सजा उत्पाद स्पेशल 487/24 में सुनाया गया है. उत्पाद न्यायालय-01 में प्रतिनियुक्त स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने बताया कि 13 दिसंबर 2023 के करीब साढ़े 11 बजे रात्रि को गुप्त सूचना के आधार पर जोगबनी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक कुणाल श्रीवास्तव सदल-बल के साथ आरोपी युवक के घर में छापामारी किया. छापामारी के क्रम में आरोपी के घर से विभिन्न कार्टूनों में प्रतिबंधित कफ सिरप कुल 475 बोतल प्रत्येक बोतल 100 एमएल कुल 47.500 लीटर बरामद किया गया. कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री गुप्ता ने आरोपी को दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ सोहन लाल ठाकुर (अधिवक्ता) ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. …….. सीजेएम कोर्ट में ढोलबज्जा के पंचायत सचिव के विरुद्ध केस दायर अररिया. न्याय मंडल अररिया के सीजेएम अमरेंद्र प्रसाद के न्यायालय में शनिवार को साजिश व षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी कर रुपये गबन करने के मामले को लेकर जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलबज्जा के पंचायत सचिव सच्चिदानंद पासवान के विरुद्ध ढोलबज्जा वार्ड संख्या 14 के ही रहने वाले 66 वर्षीय दुखा मेहता पिता राम प्रसाद मेहता ने परिवाद दायर किया है. परिवादी के अधिवक्ता अभय सिंह ने बताया कि परिवादी दुखा मेहता ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61, 316 (2), 318 (4), 352 के तहत सीजेएम अमरेंद्र प्रसाद से आरोपी के विरुद्ध संज्ञान लेने की गुहार लगाई गयी है. मुकदमा के संबंध में जानकारी देते हुए परिवादी के अधिवक्ता अभय सिंह ने बताया कि परिवाद पत्र में परिवादी दुखा मेहता ने दर्शाया है कि परिवादी अपने वार्ड का वार्ड सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना अंतर्गत योजना संख्या- 01/18-19 प्रारूप की तिथि 06 जनवरी 2019 की कुल राशि 05 लाख 52 हजार का कार्य किया. चौथा कार्य योजना कुल राशि 04 लाख 08 हजार 200 रुपये का कार्य किया गया था. कार्य समापन के बाद परिवादी दुखा मेहता का प्रथम योजना का 44 हजार रुपये व दूसरा योजना का 59 हजार रुपये कुल 01 लाख 03 हजार रुपये बांकी रह गया. जिसे भुगतान करने में पंचायत सचिव टाल मटोल करने लगा. काफी आरजू मिन्नत पर पंचायत सचिव ने परिवादी दुखा मेहता को 90 हजार रुपये का केनरा बैंक के नाम से चेक नंबर 521642 दिनांक 21 दिसंबर 2023 को दिया. लेकिन पंचायत सचिव द्वारा बैंक के कार्य मैनेजर को अपने मेल में रखते हुए परिवादी के चेक को भुनाने नहीं दिया गया. जिस कारण चेक का समय सीमा समाप्त हो गया. दूसरा चेक अथवा बकाया राशि के भुगतान की मांग करने पर पंचायत सचिव गाली-गलौच करके 16 जुलाई को फारबिसगंज प्रखंड अहाता से भगा दिया. सरेआम धमकी दिया कि रुपये नहीं मिलेगा. थाना में आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर पंच की सलाह पर सीजेएम कोर्ट अररिया में मुकदमा दायर किया गया है.

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