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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में युवक को 20 वर्ष की सजा

50 हजार का लगाया गया आर्थिक दंड

प्रतिनिधि, अररिया व्यवहार न्यायालय अररिया के एडीजे-06 सह पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार की अदालत ने एक साल पूर्व नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना प्रमाणित होने पर जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के भटियाही वार्ड-27 का रहने वाला 29 वर्षीय दशरथ शर्मा पिता शिवानंद शर्मा को 20 साल कैद की सज़ा सुनायी है. आरोपित को कारावास की सजा के अलावा 50 हज़ार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. आर्थिक दंड की राशि नहीं देने पर अलग से तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सज़ा भुगतानी होगी. वहीं विक्टिम कंपनसेशन फंड के तहत डीएलएसए को पीड़िता को पांच लाख रुपये देने का आदेश जारी किया गया है. जो पीड़िता के सेविंग एकाउंट में दिया जाने की बात लिखी गयी है. यह सजा स्पेशल (पॉक्सो) 85/2023 मे सुनाया गया है. सरकार की ओर से पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने बताया कि 02 नवंबर 2023 की संध्या 07 बजे की है. सूचक की नाबालिग पुत्री शौच के लिए दुकान के पीछे गैरेज में गयी थी. गैराज में पहले से ही मौजूद अभियुक्त घात लगाये बैठा था. बच्ची के आने पर उसके मुंह में कपड़ा डालकर जबर्दस्ती गोद में उठाकर गैरेज लगे ट्रक में ले जाकर चाकू का भय दिखाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इस मामले में जोगबनी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी. केस आइओ ने तेजी में अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी करते हुए 30 नवंबर को चार्जसीट न्यायालय में समर्पित किया. जहां न्यायालय द्वारा चार्जफ्रेम किया गया. आरोप गठन के बिंदु पर आरोपित ने कहा कि उसे फंसाया गया है. इसके बाद गवाही प्रारंभ की गयी. जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायाधीश श्री कुमार ने आरोपित को दोषी पाया. सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष से अधिवक्ता अमृत कांत झा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगायी. ——————- केस डायरी नहीं देने पर जोकीहाट थानाध्यक्ष से शो-कॉज 14 नवंबर को सदेह न्यायालय में उपस्थित होने का दिया आदेश प्रतिनिधि, अररिया न्यायालय आदेश की अवहेलना करने पर जिले के जोकीहाट थानाध्यक्ष के विरुद्ध शो-कॉज करते हुए सदेह न्यायालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी हुआ है. यह शो-कॉज आदेश न्याय मंडल अररिया के एडीजे-04 न्यायालय के न्यायाधीश रवि कुमार ने दिया है. सरकार की ओर से एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि जोकीहाट थाना कांड संख्या 119/2024 के कथित अभियुक्त जिले के महलगांव थाना क्षेत्र के उदाहाट वार्ड नंबर 04 के रहनेवाले 26 वर्षीय अबु सुफियान उर्फ सुफियान ने अपने अधिवक्ता पद्मानंद झा व कामाख्या प्रसाद यादव के जरिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह के न्यायलय में एबीपी 1953/24 दिनांक 14 अगस्त 2024 को दाखिल कराया था. इस मामले में सुनवाई के लिये जिला जज ने रिकॉर्ड को एडीजे-04 न्यायलय मे ट्रांसफर कर दिया था. सुनवाई के क्रम में एडीजे-04 रवि कुमार ने दिनांक 20 अगस्त 2024 को जोकीहाट थानाध्यक्ष से जोकीहाट थाना कांड संख्या 119/2024 से संबंधित केस डायरी व आपराधिक इतिहास की मांग कि. जोकीहाट थानाध्यक्ष द्वारा नहीं भेजे जाने पर पुनः 09 सितंबर को स्मार-पत्र भेजा गया. इसके बावजूद भी जोकीहाट थानाध्यक्ष ने कांड से संबंधित कागजात न्यायालय में समर्पित नहीं किया. न्यायालय आदेश की अवहेलना करने पर जोकीहाट थानाध्यक्ष को शो-कॉज करते हुये आगामी 14 नवंबर को सदेह उपस्थित होकर अपना शो-कॉज दें कि किन परिस्थितियों में केस डायरी न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है. जिस कारण एबीपी की सुनवाई लंबित पड़ा हुआ है.

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