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बाइक लुटेरे को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

Updated at : 28 Jun 2019 7:16 AM (IST)
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बाइक लुटेरे को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

अररिया : फारबिसगंज थाना अप्रैल 2017 में दर्ज कांड संख्या 268/17 धारा 392/411 भादवि जेआर नंबर 1389/17 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अररिया के न्यायालय में बहस के बाद कांड के प्राथमिक अभियुक्त प्रमोद कुमार क्षत्री पिता पूरन बहादुर क्षत्रि साकिन लखी पायर थाना डिगलोई जिला तिनसुकिया असम को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की का सश्रम […]

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अररिया : फारबिसगंज थाना अप्रैल 2017 में दर्ज कांड संख्या 268/17 धारा 392/411 भादवि जेआर नंबर 1389/17 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अररिया के न्यायालय में बहस के बाद कांड के प्राथमिक अभियुक्त प्रमोद कुमार क्षत्री पिता पूरन बहादुर क्षत्रि साकिन लखी पायर थाना डिगलोई जिला तिनसुकिया असम को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. इस कांड का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराया जा रहा था.

इस कांड में वादी सपन कुमार साह पिता बैद्यनाथ प्रसाद साह साकिन प्रोफेसर कॉलोनी रामबाग पूर्णिया की लूटी गयी बाइक अनुसंधान के क्रम में बरामद किया गया. अभियोजन पक्ष की और कुल पांच साक्षियों की गवाही के विचार के उपरांत दोष सिद्ध होने पर आरोपी को सजा सुनाई गयी है. मालूम हो कि दोषी आरोपी के खिलाफ पहले से ही रानीगंज थाना में आर्म्स एक्ट के कांड संख्या 345/18 दर्ज है. अभियुक्त प्रमोद कुमार क्षत्री वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है.
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