बाइक लुटेरे को तीन वर्ष का सश्रम कारावास
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 28 Jun 2019 7:16 AM
अररिया : फारबिसगंज थाना अप्रैल 2017 में दर्ज कांड संख्या 268/17 धारा 392/411 भादवि जेआर नंबर 1389/17 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अररिया के न्यायालय में बहस के बाद कांड के प्राथमिक अभियुक्त प्रमोद कुमार क्षत्री पिता पूरन बहादुर क्षत्रि साकिन लखी पायर थाना डिगलोई जिला तिनसुकिया असम को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की का सश्रम […]
अररिया : फारबिसगंज थाना अप्रैल 2017 में दर्ज कांड संख्या 268/17 धारा 392/411 भादवि जेआर नंबर 1389/17 मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अररिया के न्यायालय में बहस के बाद कांड के प्राथमिक अभियुक्त प्रमोद कुमार क्षत्री पिता पूरन बहादुर क्षत्रि साकिन लखी पायर थाना डिगलोई जिला तिनसुकिया असम को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की का सश्रम कारावास व दस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है. इस कांड का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित विचारण कराया जा रहा था.
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