आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

अररिया : स्थानीय वयवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिव कुमार शर्मा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर रामपुर मोहनपुर पश्चिमी के रहने वाले आरोपी 40 वर्षीय मो जावेद पिता स्व अब्दुल हसन को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड के […]
विज्ञापन
अररिया : स्थानीय वयवहार न्यायालय अररिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिव कुमार शर्मा की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत आर्म्स एक्ट का मामला प्रमाणित होने पर रामपुर मोहनपुर पश्चिमी के रहने वाले आरोपी 40 वर्षीय मो जावेद पिता स्व अब्दुल हसन को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड के रूप में एक हजार रूपया जुर्माना किया है. जुर्माने की राशि जमा नही करने पर आरोपी को दो माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
यह आदेश जीआर मुकदमा संख्या 521/11 में सुनाया गया है. 14 मार्च 2011 के करीब तीन बजे गुप्त सूचना के आधार पर नगर थाना के तत्कालिन थानेदार रामशंकर सिंह अररिया प्रखंड कार्यालय पहुंच कर वहां मौजूद लेागो की तलाशी लेने लगे.
तलाशी के क्रम मे आरोपी मो जावेद के अगले पॉकेट से एक लोडेड पिस्तोल व दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ. पूछताछ के क्रम में पास रखे पिस्तोल के संबंध में आरोपी द्वारा कोई भी साक्ष्य नही दिया जा सका. इधर कोर्ट में सरकार की ओर से एपीओ रंधीर कुमार ने अधिक से अधिक सजा देने की अपील की. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता नैयरूज्मा उर्फ नसीम अहमद गाजी ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










