आनंद मोहन का इंतजार खत्म, 27 कैदियों की रिहाई को लेकर विधि विभाग से नोटिफिकेशन जारी
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 24 Apr 2023 9:05 PM
बिहार सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहाई पर मुहर लगा दी है. सरकार ने सोमवार शाम को रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कागजी प्रक्रिया के बाद वह स्थायी तौर पर जेल से बाहर आ जाएंगे. सूची में आनंद मोहन 11वें नंबर पर हैं.
पटना. बिहार सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन रिहाई पर मुहर लगा दी है. सरकार ने सोमवार शाम को रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. कागजी प्रक्रिया के बाद वह स्थायी तौर पर जेल से बाहर आ जाएंगे. सरकार ने कुल 27 कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है. सूची में आनंद मोहन 11वें नंबर पर हैं. फिलहाल बाहुबली आनंद मोहन अपने बड़े बेटे चेतन आनंद की शादी को लेकर 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर हैं. 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम 481 (I) (क) बदलाव किया था. इसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था.

दरअसल, बिहार सरकार कारा हस्तक से उस वाक्यांश को ही विलोपित कर दिया था जिसमें सरकार कर्मचारी की हत्या का जिक्र था. बिहार सरकार ने कारा अधिनियम 1894 की धारा 59 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 432 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 में अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह संशोधन किया था. बता दें कि आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के आरोप अपनी सजा पूरी कर चुके हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










