श्रम विभाग ने बेकरी से बच्चे को कराया मुक्त, संचालक पर केस

Updated at : 23 Nov 2019 2:02 AM (IST)
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श्रम विभाग ने बेकरी से बच्चे को कराया मुक्त, संचालक पर केस

भागलपुर : श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे जीरोमाइल स्थित जलाल नामक बेकरी में छापेमारी की और एक बच्चे को बाल श्रम से मुक्त कराया गया. वहीं, विभाग ने जीरोमाइल थाने में संचालक मो जलाल पर एफआइआर दर्ज करायी है. बच्चा देवघर का रहने वाला है. बाल श्रम से […]

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भागलपुर : श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे जीरोमाइल स्थित जलाल नामक बेकरी में छापेमारी की और एक बच्चे को बाल श्रम से मुक्त कराया गया. वहीं, विभाग ने जीरोमाइल थाने में संचालक मो जलाल पर एफआइआर दर्ज करायी है. बच्चा देवघर का रहने वाला है.

बाल श्रम से मुक्त कराने के बाद उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया है. सहायक उप श्रमायुक्त सुधांशु कुमार ने बताया कि संचालक पर अब जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जायेगी. बाल श्रम एवं किशोर अधिनियम के अंतर्गत संचालक से 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जायेगा.

उन्होंने बताया कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा. कोई भी व्यक्ति जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे से काम करवाता है या 14-18 वर्ष के बच्चे को किसी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में काम देता है, उसे छह महीने से दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है और साथ ही 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है. श्रम विभाग के धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जगदीशपुर मनोज कुमार, नवगछिया के कमल कृष्ण सिन्हा, रंगरा चौक के अशोक पांडेय, बिहपुर के कुमार दिवाकर, इस्मालपुर के विभाष एवं सुलतानगंज विमल कुमार शामिल थे.

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