गोपालगंज में ननिहाल की जमीन के लालच में युवक की हत्या में 18 साल बाद छह को उम्रकैद
Updated at : 15 Aug 2019 3:13 AM (IST)
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गोपालगंज : रेवतिथ में नवासे की जमीन के विवाद में 18 साल पहले हुई युवक की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र जज चार लवकुश कुमार छह आरोपितों को उम्रकैद की सजा और अलग से 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है. फैसले को सुनते ही परिजनों के आंखों से आंसू छलक उठे. बैकुंठपुर थाने […]
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गोपालगंज : रेवतिथ में नवासे की जमीन के विवाद में 18 साल पहले हुई युवक की हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र जज चार लवकुश कुमार छह आरोपितों को उम्रकैद की सजा और अलग से 30-30 हजार का जुर्माना लगाया है. फैसले को सुनते ही परिजनों के आंखों से आंसू छलक उठे.
बैकुंठपुर थाने के रेवतिथ गांव में मालती सिन्हा को मायके में नवासा में जमीन मिली थी. मालती के पट्टीदार जमीन खुद हड़पना चाहते थे. इस बीच पटीदारों के डर से मालती परिवार को लेकर गोपालगंज शहर में किराये की मकान में रहने लगीं. 27 अगस्त 2001 को मालती का बेटा राजेश कुमार उर्फ पुट्टू नानी के घर रेवतिथ गया था.
शाम में भारी बारिश के कारण वह नहीं लौटा. रात में वहीं रह गया. इस बीच पटीतदारों ने फोनकर मालती को बताया कि बेटे की छत से गिरने से मौत हो गयी है. बदहवास मां परिजनों के साथ जब रेवतिथ पहुंची तो पटीदारों ने कहा कि उसके बेटे के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. मालती ने यकीन नहीं हुआ.
वह बैकुंठपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने गयी, जहां पुलिस ने बात नहीं सुनी. बाद में सीजेएम कोर्ट में केस दायर किया. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेकर जांच करायी. जांच में हत्या की बात सामने आयी.
मालती ने अपने पटीदार विरेश सिंह, उमेश सिंह, सत्यदेव सिंह, रामनिवास सिंह, योगेंद्र सिंह और राजू सिंह को अभियुक्त बनाया था. कोर्ट में जज ने कहा कि आप लोगों ने जघन्य अपराध किया है. अब उम्र भर जेल में रहिये. कोर्ट से सजा सुनाने के बाद आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.
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