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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

Updated at : 16 May 2019 4:38 AM (IST)
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

मधुबनी : दहेज के लिए हुई साजदा खातून हत्या कांड मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव के न्यायालय में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी रूद्रपुर थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी मो. उमैर उर्फ गुलजार पति को दफा […]

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मधुबनी : दहेज के लिए हुई साजदा खातून हत्या कांड मामले को लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह उमाकांत यादव के न्यायालय में बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी रूद्रपुर थाना क्षेत्र के डुमरा निवासी मो. उमैर उर्फ गुलजार पति को दफा 304 (बी) भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार झा ने बहस करते हुए न्यायालय से कहा था कि आरोपी ने दहेज के लिए अपने जीवन भर साथ निभाने वाली पत्नी की हत्या की है. इसे अधिक से अधिक व कठोर सजा दी जाए. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता वसंत चौधरी ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी.

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