एक ही परिवार के छह लोगों को उम्र कैद
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 27 Apr 2019 1:29 AM
बेतिया : भूमि विवाद को लेकर दो सगे भाईयों की की गयी दोहरे हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने छह आरोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी […]
बेतिया : भूमि विवाद को लेकर दो सगे भाईयों की की गयी दोहरे हत्याकांड की सुनवाई पूरी करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओमप्रकाश ने छह आरोपितों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्र कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायफ्ताओं में दो सगे भाई ध्रुव यादव व गर्जन यादव, गर्जन यादव का पुत्र गुडडू यादव, ध्रुव यादव का पुत्र रामप्रसन्न यादव तथा बंका यादव व शंभू यादव सभी छह एक ही परिवार के साठी थाना के वसंतपुर गांव के निवासी है.
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि 8 सितंबर 2016 को भूमि विवाद के चलते सभी आरोपितों ने नाजायज मजमा बनाकर बंदूक, लाठी-भल्ला व फरसा के साथ बसंतपुर गांव निवासी सगे भाई, झापस यादव व झगरू यादव तथा मन्नान यादव को घेर लिये. इस दौरान ध्रुव यादव ने अपने हाथ में लिये बंदूक से झापस यादव पर फायर कर दिया.
उसके बाद राजेंद्र यादव ने अपने हाथ में लिये बंदूक से झगरू यादव के ऊपर फायर किया, जो गोली उसके जांघ में लगी. उसके बाद सभी आरोपितों ने अपने हाथ में लिये लाठी, भल्ला तथा फरसे से दोनों पर प्रहार कर बुरी तरह जख्मी कर दिये. इस दौरान दोनों के हाथ-पैर भी टूट गये. डर से जान बचाकर झापस का लड़का मन्नान यादव वहां से भाग निकला और छिपकर सारी घटना को देखने लगा.
मन्नान के शोर मचाने व गोलियों की आवाज पर ग्रामीण एकत्र हुए तथा घटना की सूचना पुलिस को दी. दोनों घायलों को इलाज के लिए पीएचसी चनपटिया ले जाया गया. जहां स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने दोनों को बेतिया रेफर कर दिया. बेतिया अस्पताल जाने के क्रम में ही झापस यादव की मौत हो गयी. जबकि झगरू यादव को बेतिया अस्पताल में इलाज के बाद चिकित्सकों ने पटना रेफर कर दिया. इसी दौरान एंबुलेंस पर चढ़ाने के क्रम में उसकी मौत हो गयी. इस संबंध में मृतक झापस के पुत्र मन्नान के फर्दबयान पर साठी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसी मामले की सुनवाई दो वर्ष से भी कम अवधि में पूरी करते न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाई है.
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