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धनरुआ के तत्कालीन सीओ को चार साल का सश्रम कारावास व जुर्माना

Updated at : 09 Mar 2019 4:47 AM (IST)
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धनरुआ के तत्कालीन सीओ को चार साल का सश्रम कारावास व जुर्माना

पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजमोहन सिंह की अदालत ने घूस लेने के एक मामले में धनरुआ के तत्कालीन सीओ श्रीराम सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए चार साल का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. उक्त मामला आर्थिक अपराध इकाई […]

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पटना : पटना निगरानी ट्रैप के विशेष जज ब्रजमोहन सिंह की अदालत ने घूस लेने के एक मामले में धनरुआ के तत्कालीन सीओ श्रीराम सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए चार साल का सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है.
उक्त मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 19 फरवरी, 2014 को दर्ज किया गया था. मामले के सूचक पैक्स अध्यक्ष परमानंद प्रसाद के मुताबिक सीओ ने धान व गेहूं खरीदगी के लिए इंफोर्समेंट प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में घूस मांग रहे थे. 20 फरवरी, 2014 को सीओ को 1000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था.
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