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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास

Updated at : 13 Oct 2018 2:41 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 10 साल सश्रम कारावास

पटना : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त अनिल राय को पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष जज रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने धारा 376 आईपीसी के तहत 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो की धारा 4 के अंतर्गत सात वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार […]

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पटना : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाये गये अभियुक्त अनिल राय को पॉक्सो की विशेष अदालत के विशेष जज रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने धारा 376 आईपीसी के तहत 10 साल सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा पॉक्सो की धारा 4 के अंतर्गत सात वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को एक वर्ष अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
गौरतलब है कि बेऊर थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने अभियुक्त अनिल राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले में बताया गया था कि 19 जुलाई 2016 को पीड़िता जब अपने घर में अकेली सो रही थी तो पड़ोसी (अभियुक्त) रात करीब 12:00-1:00 बजे के बीच उसके घर में घुस गया और उसका मुंह दबा कर जबर्दस्ती अपने खटाल में ले जाकर गलत कार्य किया.
पीड़िता ने मौका देख कर शोर मचाया तो आवाज सुन कर पीड़िता के पिता दौड़ कर पहुंचे, जिन्हें देख कर अभियुक्त वहां से भाग गया. एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्त के ऊपर लगाये गये आरोप को सत्य पाते हुए उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया.
मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों की गवाही एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं मेडिकल जांच के आधार पर विशेष जज रवींद्र नाथ त्रिपाठी ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी. साथ ही विशेष जज ने बाल संरक्षण अधिनियम की धारा 7(2) के तहत जिलाधिकारी कार्यालय को आदेश दिया कि पीड़िता को तत्काल तीन लाख रुपये अंतरिम प्रतिकर अदा किया जाये.
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