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अदालत ने कबड्डी महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाई

Updated at : 27 Aug 2019 8:06 PM (IST)
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अदालत ने कबड्डी महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाई

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सितंबर को होने वाले भारतीय अमैच्योर हॉकी महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने यह अंतरिम आदेश दिया. उन्होंने याचिका पर खेल मंत्रालय और एकेएफआई से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी. तमिलनाडु के पूर्व कबड्डी […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सितंबर को होने वाले भारतीय अमैच्योर हॉकी महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने यह अंतरिम आदेश दिया. उन्होंने याचिका पर खेल मंत्रालय और एकेएफआई से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी.

तमिलनाडु के पूर्व कबड्डी खिलाड़ी ए सी थंगावेल की याचिका में एकेएफआई के सात अगस्त, 16 और 17 अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई थी. एकेएफआई के फैसलों में प्रशासक ने चुनाव की अधिसूचना जारी की, मतदाता सूची प्रकाशित की और थंगावेल द्वारा जताये गए ऐतराज को बिना कोई कारण दिये खारिज कर दिया था.

याचिकाकर्ता ने वकील राहुल मेहरा और आर अरुंधति अय्यर के मार्फत कहा था कि ये फैसले राष्ट्रीय खेल विकास आचार संहिता 2011 के विपरीत हैं और मतदाता सूची में उन लोगों के नाम है जो इसके योग्य नहीं हैं.

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