अदालत ने कबड्डी महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगाई

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सितंबर को होने वाले भारतीय अमैच्योर हॉकी महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने यह अंतरिम आदेश दिया. उन्होंने याचिका पर खेल मंत्रालय और एकेएफआई से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी. तमिलनाडु के पूर्व कबड्डी […]
नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सितंबर को होने वाले भारतीय अमैच्योर हॉकी महासंघ के पदाधिकारियों के चुनाव पर रोक लगा दी. न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने यह अंतरिम आदेश दिया. उन्होंने याचिका पर खेल मंत्रालय और एकेएफआई से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी.
तमिलनाडु के पूर्व कबड्डी खिलाड़ी ए सी थंगावेल की याचिका में एकेएफआई के सात अगस्त, 16 और 17 अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई थी. एकेएफआई के फैसलों में प्रशासक ने चुनाव की अधिसूचना जारी की, मतदाता सूची प्रकाशित की और थंगावेल द्वारा जताये गए ऐतराज को बिना कोई कारण दिये खारिज कर दिया था.
याचिकाकर्ता ने वकील राहुल मेहरा और आर अरुंधति अय्यर के मार्फत कहा था कि ये फैसले राष्ट्रीय खेल विकास आचार संहिता 2011 के विपरीत हैं और मतदाता सूची में उन लोगों के नाम है जो इसके योग्य नहीं हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




