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कोर्ट ने आजाद और बेदी पर मानहानि के मुकदमे में संज्ञान लिया

Updated at : 04 Jan 2016 7:12 PM (IST)
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कोर्ट ने आजाद और बेदी पर मानहानि के मुकदमे में संज्ञान लिया

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद, पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी और दो अन्य के खिलाफ एक ‘अंडर 19′ क्रिकेटर के पिता द्वारा दायर मानहानि के फौजदारी मुकदमे पर आज संज्ञान लिया. इस अंडर 19 क्रिकेटर के पिता ने आजाद और बेदी पर आरोप लगाया गया है […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद, पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी और दो अन्य के खिलाफ एक ‘अंडर 19′ क्रिकेटर के पिता द्वारा दायर मानहानि के फौजदारी मुकदमे पर आज संज्ञान लिया. इस अंडर 19 क्रिकेटर के पिता ने आजाद और बेदी पर आरोप लगाया गया है कि उन्‍होंने दुर्भावनापूर्ण इरादे के साथ ये झूठे आरोप लगाए हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी में उनके बेटे के चयन के लिए 25 लाख रुपये अदा किए गए थे.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने कहा कि नया शिकायत मामला दर्ज किया गया है और संज्ञान लिया गया है. समन से पहले के साक्ष्यों को रिकार्ड करने के लिए 22 फरवरी की तारीख तय की गई है. संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अंडर 19 क्रिकेटर हिम्मत सिंह के पिता तेजबीर सिंह की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि आजाद, पूर्व क्रिकेटर बेदी और सुरेन्द्र खन्ना तथा समीर बहादुर ने हाल ही में एक मीडिया ब्रीफिंग की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि युवा क्रिकेटर के चयन के लिए 25 लाख रुपये अदा किए गए थे.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गजेन्दर सिंह ने कहा, ‘‘संवाददाता सम्मेलन करने वाले इन आरोपियों ने युवा क्रिकेटर का नाम लिया और कहा कि टीम में उसके चयन के लिए 25 लाख रुपया अदा किया गया. इस तथाकथित आरोप ने हिम्मत सिंह को बदनाम किया जो अच्छा खेल रहा है और अपनी प्रतिभा के बूते टीम में जगह बनाई है.”
उन्होंने आगे कहा कि यह बयान देने का आरोपियों का जो कुछ भी मकसद रहा हो, चाहे ऐसा राजनीति के चलते किया गया हो या, डेल्ही डिस्ट्रक्टि क्रिकेट एसोसिएशन (डीडीसीए) में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिया किया गया हो…इससे युवा क्रिकेटर का नाम कथित तौर पर बदनाम हुआ है.
अधिवक्ता ने इस विषय की तेजी से सुनवाई का अनुरोध किया ताकि क्रिकेटर के खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट हो सके. हालांकि, मजिस्ट्रेट ने मामले की तेजी से सुनवाई का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा कि करीब 4,000 मामले अदालत में लंबित हैं और मामले को 22 फरवरी के लिए मुल्तवी कर दिया.
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