सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को लगायी फटकार, भेजा शो कॉज नाटिस
Author Prabhat khabar digital desk
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को आज कारण बताओ नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने के लिये कहा है कि न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के उसके आदेश पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और […]
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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी को आज कारण बताओ नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने के लिये कहा है कि न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा समिति की सिफारिशें लागू करने के उसके आदेश पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ को शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने सूचित किया कि लोढ़ा आयोग की एक भी सिफारिश और इस न्यायालय के निर्देशों पर अमल नहीं किया गया है.
पीठ ने इसे गंभीरता से लेते हुये बोर्ड के कार्यवाहक सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें 19 सितंबर को व्यक्तिगत रुप से पेश होकर इस मुद्दे पर सफाई देने का निर्देश दिया. शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की रिपोर्ट के बारे में उसके निर्देशों पर अमल नहीं किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की.
इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमणियम ने पीठ से कहा कि लोढ़ा समिति की सिफारिशें और शीर्ष अदालत के निर्देशों पर अमल करने की जिम्मेदारी बीसीसीआई के तीन पदाधिकारियों-सी के खन्ना, अमिताभ चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी की है परंतु उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है.
पीठ ने प्रशासकों की समिति को भी निर्देश दिया कि इस मामले में न्यायालय के पहले के फैसले के अनुरुप बीसीसीआई के संविधान का मसौदा तैयार किया जाये. इससे पहले, क्रिकेट एसोसिएशन आफ बिहार ने बोर्ड की बैठकों में अयोग्य क्रिकेट प्रशासकों को आमंत्रित करके न्यायालय के निर्देश का कथित रुप से अनादर करने के मामले में शीर्ष अदालत में चौधरी को निशाना बनाया था.
हालांकि न्यायालय ने कहा था कि वह पहले प्रशासकों की समिति की चौथी स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और उसके बाद ही एसोसिएशन द्वारा दायर अवमानना याचिका पर गौर करेगा. उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई में सुधार के लिये एक राज्य एक वोट सहित अनेक सुझाव दिये थे जिसे न्यायलाय ने स्वीकार कर लिया था.
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