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लातेहार अदालत में अमिताभ चौधरी की याचिका खारिज

Updated at : 29 Jun 2017 8:35 PM (IST)
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लातेहार अदालत में अमिताभ चौधरी की याचिका खारिज

लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो तौफिक अहमद की अदालत ने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और अगली तिथि 22 जुलाई मुकर्रर कर दी. ज्ञात हो कि लातेहार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन सचिव विनित कुमार मधुकर ने लातेहार क्रिकेट एसोसिएशन […]

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लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो तौफिक अहमद की अदालत ने झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष अमिताभ चौधरी के अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और अगली तिथि 22 जुलाई मुकर्रर कर दी.

ज्ञात हो कि लातेहार जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्कालीन सचिव विनित कुमार मधुकर ने लातेहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह एवं श्री चौधरी पर एसोसिएशन के चुनाव में अनियमितता बरतने का आरोप लगा कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री अहमद की अदालत में शिकायतवाद दायर कराया था.

श्री मधुकर के अधिवक्ता पंकज कुमार ने बताया कि श्री चौधरी के अधिवक्ता ने दप्रंस की धारा 205 के तहत याचिका दाखिल कर अदालत में श्री चौधरी की व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का आग्रह किया था. जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और आगामी 22 जुलाई को अगली तिथि मुकर्रर की.

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