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झारखंड : मशीन खराब होने के कारण पूजा सिंघल की नहीं हुई MRI जांच, तबीयत खराब होने पर जेल से रिम्स में हुई भर्ती

निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की रिम्स में एमआरआई जांच नहीं हो पायी. मशीन खराब होने के कारण जांच नहीं हुई. शुक्रवार को ब्लड रिपोर्ट आयेगा. मंगलवार की शाम रांची के होटवाल जेल में बंद पूजा सिंघल की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था.

Jharkhand News: तबीयत खराब होने पर रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती पूजा सिंघल की एमआरआई जांच बुधवार को नहीं हो पायी. मशीन खराब होने के कारण उनकी जांच नहीं हो पायी. हालांकि ,डॉक्टरों ने एमआरआई जांच कराने का परामर्श दिया है. वहीं, ब्लड से संबंधित जांच के लिए सैंपल भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार तक आने की उम्मीद है. रिपोर्ट आने के बाद आगे के इलाज और दवाओं पर इलाज कर रहे डॉक्टर फैसला लेंगे. पूजा सिंघल का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट डॉ सुरेंद्र कुमार द्वारा किया जा रहा है.

तबीयत खराब होने पर जेल से रिम्स लायी गयी पूजा सिंघल

मालूम हो कि बेचैनी, चक्कर और सिर में तेज दर्द की शिकायत पर मंगलवार की शाम को पूजा सिंघल को रिम्स में भर्ती कराया गया था. जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के बीच ट्रॉमा सेंटर की सेंट्रल इमरजेंसी में लाया गया, जहां समस्या के हिसाब से उनको न्यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने परामर्श दिया. परामर्श के बाद उनको पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया था.

आम मरीज भी परेशान,निजी जांच एजेंसी बनी सहारा

न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी विभाग और हड्डी विभाग में डॉक्टरी परामर्श लेनेवाले मरीज एमआरआई की जांच नहीं होने से परेशान हैं. मरीजों को जांच के लिए निजी जांच घर में जाना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा परेशानी आयुष्मान और बीपीएल मरीजों को हो रही है, जिनकी जांच सरकारी की अधिकृत जांच एजेंसी हेल्थ मैप में नहीं हो रही है. क्योंकि एजेंसी का पैसा रिम्स के पास बाकी है. पैसा का भुगतान नहीं करने पर एजेंसी ने नि:शुल्क जांच पर पाबंदी लगा रखी है.

Also Read: पूजा सिंघल की बढ़ेंगी मुश्किलें, पल्स हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक सहित करोड़ों की संपत्ति स्थायी रूप से जब्त

मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोप में होटवार जेल में बंद

बता दें कि मनरेगा और मनरेग और माइनिंग घोटाला से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद हैं. अप्रैल, 2023 में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद पूजा सिंघल ने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया था.

Prabhat Khabar News Desk
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