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झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में पिता शिबू सोरेन से मिले, ईडी के समन पर ले रहे विधि विशेषज्ञों की राय

Updated at : 22 Sep 2023 5:59 AM (IST)
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झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली में पिता शिबू सोरेन से मिले, ईडी के समन पर ले रहे विधि विशेषज्ञों की राय

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 सितंबर को हुई सुनवाई में उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. इसी दौरान ईडी द्वारा उन्हें चौथा समन भेज दिया गया. सीएम हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों से मिल रहे हैं और राय ले रहे हैं.

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं. उन्होंने गुरुवार को सबसे पहले झामुमो सुप्रीमो व अपने पिता शिबू सोरेन के आवास जाकर उनकी तबीयत की जानकारी ली. चिकित्सकों से भी बातचीत कर हालात की जानकारी ली. बताया गया कि सीएम हेमंत सोरेन इसके बाद दिल्ली में ईडी के समन को लेकर विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं. ईडी द्वारा उन्हें चौथा समन भेजा गया है. 23 सितंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है. दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे को पूरा देश जान रहा है. उनकी पार्टी की सांसद द्वारा ओबीसी को भी आरक्षण दिये जाने की बात संसद में उठाये जाने पर उन्होंने कहा कि सबको अधिकार मिलना चाहिए.

ईडी के समन पर राय ले रहे सीएम हेमंत सोरेन

झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 सितंबर को हुई सुनवाई में उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. इसी दौरान ईडी द्वारा उन्हें चौथा समन भेज दिया गया. सीएम हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों से मिल रहे हैं और राय ले रहे हैं.

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महिला आरक्षण का मामला पूरा देश जान रहा है : हेमंत

दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे को पूरा देश जान रहा है. उनकी पार्टी की सांसद द्वारा ओबीसी को भी आरक्षण दिये जाने की बात संसद में उठाये जाने पर उन्होंने कहा कि सबको अधिकार मिलना चाहिए. अपने दौरे की बाबत उन्होंने कहा कि कुछ निजी भी है और कुछ आधिकारिक भी है.

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सांसद महुआ माजी ने राज्यसभा में सभापति की भूमिका निभायी

रांची: झामुमो से राज्यसभा सांसद महुआ माजी ने गुरुवार को सदन में सभापति की भूमिका निभायी. गुरुवार काे राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरा श्रीमती माजी को यह अवसर मिला. पक्ष-विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने सदन को सफलतापूर्वक संचालन किया. राज्यसभा में विभिन्न दलों की महिला सांसदों ने सभापति की भूमिका निभायी. सांसद श्रीमती माजी ने उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति द्वारा यह अवसर दिये जाने के लिए उनका धन्यवाद किया है.

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19 अपर लोक अभियोजकों का लोक अभियोजक में प्रोन्नति

रांची. झारखंड अभियोजन सेवा के विभिन्न जिलों में पदस्थापित अपर लोक अभियोजक को प्रोन्नति देते हुए लोक अभियोजक बनाया गया है. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी की गयी है. इसमें कई अपर लोक अभियोजक को उनके स्थान पर ही पदोन्नति के बाद पदस्थापित किया गया है. जबकि कई अपर लोक अभियोजकों को प्रोन्नति के बाद दूसरे जिला में पदस्थापित किया गया है. इनके अलावा सात जिलों में एससी-एसटी अधिनियम से जुड़े मामलों की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजकों का भी पदस्थापन किया गया है. जारी आदेश के अनुसार गोरखनाथ सिंह गिरिडीह, आनंद कुमार चौबे साहिबगंज, ज्ञानेंद्र कुमार झा पश्चिम सिंहभूम, राजेश कुमार शर्मा लातेहार, अनिल कुमार सिंह धनबाद, अशोक कुमार गुप्ता एसीबी, रांची, वेद प्रकाश खूंटी, परमानंद यादव रामगढ़, अवधेश कुमार : धनबाद (अनिल कु. सिंह के रिटायर्ड होने के बाद), मनोज कुमार झा हजारीबाग, संजय कुमार गुप्ता जामताड़ा, बसीर अहमद खान गोड्डा, श्याम प्रसाद चौधरी बोकारो, अजय कुमार रजक गुमला, अमर कुमार सिमडेगा, चम्पा कुमारी दुमका, ब्रजेश कुमार सरायकेला-खरसांवा, प्रदीप कु मंडल कोडरमा, अनिल कुमार पांडेय एसीबी रांची के लोक अभियोजक बनाये गये हैं.

विशेष लाेक अभियोजक : वहीं एसटी-एसटी केस की पैरवी के लिए बनाये गये विशेष लाेक अभियोजक में जगदीश लाल सलूजा को कोडरमा, दिलीप कुमार मंडल गोड्डा, तपेश्वर नारायण ठाकुर बोकारो, अजय प्रसाद गुमला, मनोज कुमार देवघर, जयदेव बनर्जी धनबाद, पंकज कुमार लातेहार का विशेष लाेक अभियोजक बनाये गये.

मंटू, हलधर, अजीत महतो समेत 11 नामजद व कई अज्ञात पर मामला दर्ज

गोमो: वृहद झारखंड आदिवासी कुड़मी मंच ने बुधवार को रेल टेका, डहर छेका आंदोलन के दौरान गोमो जंक्शन परिसर में गलत तरीके से प्रवेश करने व रेल परिचालन बाधित करने के खिलाफ गोमो आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत 11 नामजद तथा भारी संख्या में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरपीएफ में रेलवे एक्ट की धारा 174(ए) 145, 146 तथा 147 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में नेतृत्वकर्ता अजीत कुमार महतो, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, मंटू महतो, सदानंद महतो तोपचांची, हलधर महतो, विनोद महतो रामाकुंडा, राकेश कुमार, सीकलाइन कॉलोनी, प्रीतम महतो तोपचांची, मुकेश कुमार महतो व सूरज कुमार महतो संथालडीह, बिंदेश्वरी प्रसाद महतो, मानटांड़, तुलसी महतो, कुड़ामु को नामजद तथा भारी संख्या में अज्ञात आंदोलनकारियो को आरोपी बनाया गया है. आरपीएफ इंस्पेक्टर संतोष कुमार झा ने बताया कि सीसीटीवी तथा वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान कर केस में नाम दर्ज किया जायेगा. बता दें कि आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने साढ़े चार घंटे रेल परिचालन ठप कर दिया था.

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