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बिहार में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले को दिया जाएगा पुरस्कार, जानिए मिलेंगे कितने रुपये

बिहार में सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों का समय से उपचार हो सके. इसलिए पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को अब 10 दस हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जायेगी. पहले यह राशि 5000 थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है.

पटना. सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को अब 10 दस हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जायेगी. इसकी घोषणा परिवहन विभाग की मंत्री शीला कुमारी ने बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में की है. बैठक में सड़क सुरक्षा के लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद और विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों व योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गयी. मंत्री ने एनएचआइ के प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि बसावट वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले एनएच के किनारे सुरक्षात्मक ग्रिल लगाएं.

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है. सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की ससमय उपचार हो सके. इसको लेकर यह निर्णय लिया गया है और राशि बढ़ायी गयी है. मौके पर विशेष सचिव गृह विभाग केएस अनुपम, एडीजी यातायात सुधांशु कुमार, मोर्थ पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी, एनएचएआइ पटना के क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

अभी पांच हजार देना का था प्रावधान

परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि वर्तमान में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को जिलों में चयन कर पांच हजार रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है. अब तक कुल 919 गुड सेमेरिटन को विभिन्न अवसरों यथा 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं अन्य अवसरों पर सम्मानित किया गया है. गुड सेमेरिटन संबंधित दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जिलों के महत्वपूर्ण सरकारी स्थलों एवं भवनों की दीवारों पर जागरूकता बोर्ड लगाया जाएं.

मंत्री ने सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों को दिया यह निर्देश

  • जिलों में जहां बस पड़ाव का निर्माण हो, वहां मॉडल परिसर में लघु शौचालय और पेयजल की भी सुविधा होगी.

  • ओवर स्पीडिंग तथा गलत दिशा में वाहन चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई कर जुर्माना लगेगा.

  • सर्वाधिक दुर्घटना वाले पांच एनएच पर स्टैटिक रडार गन स्थापित कर अधिक से अधिक जुर्माना की कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

  • जन जागरूकता के प्रचार-प्रसार के लिए पुलिस और अन्य संस्थानों द्वारा अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया जायेगा.

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