बिहार में 30 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, केंद्र सरकार की गाइडलाइन ही पूरी तरह होंगी लागू

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है. नीतीश कुमार की सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है. गौर हो कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण का आज आखिरी दिन है. इसी बीच बिहार सरकार ने राज्य में एक महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाये जाने को लेकर नये दिशानिर्देश जारी किये हैं.
पटना : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया है. नीतीश कुमार की सरकार ने कोरोना से बचाव को लेकर रविवार को बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है. गौर हो कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण का आज आखिरी दिन है. इसी बीच बिहार सरकार ने राज्य में एक महीने के लिए कोरोना लॉकडाउन को बढ़ाये जाने को लेकर नये दिशानिर्देश जारी किये हैं.
इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 मई 2020 को एक दिशानिर्देश जारी किया है. बिहार सरकार ने विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों को राज्य में यथावत लागू एवं अनुपालन किया जायेगा. आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय के उपयुक्त आदेश एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें. बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 3676 हो गयी है.
गौर हो कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देश में 8 जून से लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोलने की बात भी कही गयी है. कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए देश में लागू लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक सीमित करके अवधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि, इस दौरान लॉकडाउन को धीरे-धीरे हटाया जायेगा. इसी कड़ी में इसका पहला चरण 8 जून से लागू होगा. इसके तहत, 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खुल सकेंगे. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नये दिशानिर्देश जारी किये हैं.
शनिवार को गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात के कर्फ्यू के समय बदलाव किया गया है और अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक यह लागू रहेगा. वहीं, एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और सामान के आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी. ऐसा करने के लिए अलग से इजाजत या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं. लेकिन, पहले से व्यापक प्रचार के बाद ही ऐसा किया जायेगा. इसके अलावा, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है.
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लेखक के बारे में
By Samir Kumar
More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005
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