NPS से पैसा निकालना हुआ आसान, PFRDA ने शर्तों में दी ढील, जानें किस काम के लिए बीच में निकाल सकेंगे पैसे

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NPS से पैसा निकालना हुआ आसान, PFRDA ने शर्तों में दी ढील, जानें किस काम के लिए बीच में निकाल सकेंगे पैसे

नयी दिल्ली : पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को आसान बनाने के लिए अंशधारकों को आंशिक निकासी की छ्रट दी है. अब रिहायशी मकान, गंभीर बीमारी के इलाज, उच्च शिक्षा तथा बच्चों की शादी के लिए एनपीएस से कुछ पैसा निकाला जा सकेगा. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने […]

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नयी दिल्ली : पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को आसान बनाने के लिए अंशधारकों को आंशिक निकासी की छ्रट दी है. अब रिहायशी मकान, गंभीर बीमारी के इलाज, उच्च शिक्षा तथा बच्चों की शादी के लिए एनपीएस से कुछ पैसा निकाला जा सकेगा. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एक परिपत्र में कहा कि जिन NPS अंशधारकों ने तीन साल तक योगदान दिया है, वे कुछ निर्धारित खर्चों के लिए कुल कोष से 25 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं.

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इसमें कहा गया है, ‘अंशधारकों को अपने व्यक्तिगत खाते से कुल योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत निर्धारित उद्देश्य से निकालने की अनुमति होगी.’ अंशधारक योगदान अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार धन की निकासी कर सकेंगे. पीएफआरडीए के अनुसार, अंशधारकों को एनपीएस खाते से जिन निर्धारित मकसद के लिए धन निकालने की छूट होगी, उसमें बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी शामिल है. रिहायशी मकान या फ्लैट खरीदने के लिए भी निकासी की अनुमति होगी.

परिपत्र में आगे कहा गया है, ‘अगर अंशधारक के पास पैतृक संपत्ति को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त नाम पर कोई रिहायशी मकान या फ्लैट है, तो निकासी की अनुमति नहीं होगी.’ इसके अलावा कैंसर, किडनी खराब होने तथा हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए कोष से निकासी की जा सकेगी. NPS सरकार का प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है.

ये हैं शर्तें

-राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत तीन वर्ष तक पैसा जमा करा चुके लोग विशेष खर्चों के लिए 25 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे.

-पूरी अवधि के दौरान यह राशि केवल तीन बार ही निकाली जा सकेगी.

-बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए निकाल सकेंगे NPS से पैसे.

-पैतृक संपत्ति को छोड़कर कर्मचारी के पास स्‍वयं या संयुक्त नाम से मकान या फ्लैट होने पर राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी.

-कैंसर, गुर्दा खराब होने, लकवा, हृदय संबंधी सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी राशि निकाली जा सकेगी.

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