मूर्ति चोरी के आरोपितों को ढाई साल की सजा

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मूर्ति चोरी के आरोपितों को ढाई साल की सजा

एसीजेएम अंजनी कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई गोलदार पट्टी में राम, लक्ष्मण जानकी की अष्टधातु की मूर्ति हुई थी चोरी भागलपुर : प्रथम एसीजेएम अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दो साल पहले गोलदारपट्टी के जवाहिर मंदिर में भगवान की मूर्ति चोरी करने के 12 आरोपित को मंगलवार को ढाई-ढाई साल की सजा सुनायी. […]

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एसीजेएम अंजनी कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई

गोलदार पट्टी में राम, लक्ष्मण जानकी की अष्टधातु की मूर्ति हुई थी चोरी
भागलपुर : प्रथम एसीजेएम अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दो साल पहले गोलदारपट्टी के जवाहिर मंदिर में भगवान की मूर्ति चोरी करने के 12 आरोपित को मंगलवार को ढाई-ढाई साल की सजा सुनायी. इसमें बीबी गुड़िया, बीबी खुशबू, इलियास मंसूरी, संजीव कुमार साह, पवन कुमार वर्मा, मो चांद, कैलाश कुमार, मो पांचू, मो मून खान उर्फ डकुआ, मो मुमताज, सूरज कुमार व विष्णु कुमार साह शामिल रहे. प्रत्येक आरोपित पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगा और उसे नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया. मामले में सहायक अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार सिंह ने पैरवी की.
यह था मामला. 31 जनवरी 2015 को ललमटिया के गोलदारपट्टी स्थित जवाहिर मंदिर से राम, लक्ष्मण, जानकी की अष्टधातु की मूर्तियां की चोरी की सूचना स्टेशन रोड निवासी दिलीप कुमार भगत ने दी. उसने बताया कि सुबह उठने पर जैसे ही उसने मंदिर के गेट का ताला टूटा देखा तो वह घबरा गया. मंदिर के अंदर जाकर देखा तो पाया कि मूर्ति गायब होने के अलावा कांस्य के लड्डू गोपाल की मूर्ति, पूजा की थाली, कटोरी, अन्य पूजन सामग्री व डीवीडी भी नहीं थी.
चोरी की घटना को लेकर उसने पड़ोस के लोगों को सूचना दी. सूचना पाकर पुलिस घटना की छानबीन की और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर दिया. पुलिस जांच में 12 लोगों की कांड में होने की बात सामने आयी. उनके शिनाख्त पर हुई छापेमारी में चोरी की गयी मूर्तियां भीखनपुर के मो. मून खान उर्फ डकुआ के घर पर बरामद हुई. कुछ अन्य मूर्तियां व पूजन सामग्री बोरा में बंद आलू के खेत में फेंका मिला. पुलिस ने मामले में बीबी गुड़िया, बीबी खुशबू, इलियास मंसूरी, संजीव कुमार साह, पवन कुमार वर्मा, मो चांद, कैलाश कुमार, मो पांचू, मो मून खान उर्फ डकुआ, मो मुमताज, सूरज कुमार व विष्णु कुमार साह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.
इस मामले में बीबी खुशबू, बीबी गुड़िया, मून खान, मो पांचू व मो मुमताज जेल में है. जबकि शेष सातों को हिरासत में लेते हुए जेल भेजने का आदेश दिया गया.
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