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लव जिहाद पर बनेगा सख्त कानून, योगी आदित्यनाथ ने कहा- नहीं सुधरे तो निकलेगी "राम नाम सत्य" की यात्रा

Updated at : 31 Oct 2020 8:28 PM (IST)
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लव जिहाद पर बनेगा सख्त कानून, योगी आदित्यनाथ ने कहा- नहीं सुधरे तो निकलेगी "राम नाम सत्य" की यात्रा

uttar pradesh on love jihad इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ yogi adityanath on love jihad ने ऐलान किया है कि राज्य में लव जिहाज के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जायेगा. love jihad law in up

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा, राज्य में लव जिहाज के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जायेगा. योगी ने राज्य में कड़ा कानून बनाने का जिक्र करते हुए कहा, इस कानन से बहन – बेटियो के सम्मान की रक्षा होगी.

यूपी के जौनपुर में योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा के दौरान कहा, हमने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है. हम ये भी कहने के लिए आये हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि शादी विवाह के लिए धर्म परिवर्तन अवैध है. अब राज्य सरकार भी फैसला लेगी. हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का काम करेंगे.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आगाह करते हुए कहा, जो लोग नाम छुपाकर, धर्म छुपाकर बहन- बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर सुधरे नहीं तो “राम नाम सत्य” है कि यात्रा उनकी निकलने वाली है. हमारे मिशन सत्य के चलाने का उद्देश्य ही यही है कि हम हर बहन – बेटी को सुरक्षा की गारंटी देंगे. इसके बावजूद भी अगर कोई बच रहा है, तो अब ऑपरेशन शक्ति तैयार है. इससे न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन- बेटियों की इज्जत की रक्षा भी होगी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह के एक मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अगर सिर्फ शादी के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो यह वैध नहीं है. होईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी विपरीत धर्म के विवाहित जोड़े की याचिका खारिज कर कर दिया है और आदेश दिय कि मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज करायें.

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विवाहित जोड़े ने अपील की थी कि उनकी शादी में परिवार वाले हस्तक्षेप ना करें जाहिर है कि यह विवाह अंतरजातीय था. इस मामले में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे. विवाहित जोड़े ने याचिका दायर करते हुए अपील की थी कि उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी परिवार वाले का हस्तक्षेप ना हो,कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा इसमें एक याचिका कर्ता मुस्लिम तो दूसरा हिन्दू है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यूपी सरकार इस पर एक सख्त कानून ला रही है.

Posted By – Pankaj Kumar Pathak

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