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Unlock 4.0 Guidelines: अनलॉक-4 में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और मनोरंजन कार्यक्रमों को इजाजत, ये हैं शर्त…

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Unlock 4.0 Guidelines, school and metro reopen, bihar and jharkhand, unlock 4 mha : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच देश में लागू अनलॉक 3.0 की अवधि जल्द ही खत्म हो जाएगी, जिसके कारण माना जा रहा है कि आज अनलॉक 4.0 को लेकर दिशानिर्देश जारी किया जा सकता है. वही राज्यों ने भी अनलॉक 4.0 को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है. झारखंड सरकार ने कल ही दिशानिर्देश जारी कर दिया. वहीं आज कई अन्य राज्य दिशानिर्देश जारी कर सकती है. देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार अनलॉक 4.0 में किन किन चीजों को लेकर छूट दे सकती है. अनलॉक 4.0 गाइडलाइन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए पेज पर बने रहिए.

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धार्मिक, खेल और राजनीतिक कार्यक्रमों को इजाजत

21 सितंबर से सामाजिक, एकेडेमिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को करने की इजाजत होगी लेकिन यहां सौ से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो पायेंगे.

स्कूल-कॉलेजऔर कोचिंग भी 30 सितंबर तक बंद

अनलॉक 4 की गाइड लाइन के अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को अभी खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है. हालांकि गाइडलाइन में यह कहा गया है कि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे अपनी इच्छा से अभिभावक की इजाजत पर स्कूल जाकर शिक्षक से बात कर सकते हैं

नहीं खुलेंगे सिनेमा घर और थियेटर

अनलॉक-4 में भी सरकार ने सिनेमा घरों को खोलने की इजाजत नहीं दी है. गाइडलाइन के अनुसार ओपन एयर थिएटर को छोड़कर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर को 30 सितंबर तक बंद रखा जायेगा.

अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर प्रतिबंध जारी

अनलॉक 4 की गाइडलाइन में यह व्यवस्था की गयी है कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किये बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी. साथ ही सरकार ने अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, सभी को फिलहाल स्थगित रखा है.

सात सितंबर से बहाल होगी मेट्रो सेवा

अनलॉक 4 में बड़ी राहत देते हुए सरकर ने मेट्रो सेवा को सात सितंबर से बहाल कर दिया है. लेकिन इसके लिए कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा. गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक-4 में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, पार्क और थियेटर को खोलने की इजाजत नहीं दी गयी है.

सरकार ने अनलॉक-4 के लिए गाइडलाइन जारी किया

सरकार की ओर से आज अनलॉक 4 को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. अनलॉक-4 के निर्देश 30 सितंबर तक जारी रहेंगे. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जायेगा. अभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

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