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15 अक्टूबर से दिल्ली में खुल रहे हैं सिनेमाघर, पढ़ें और क्या – क्या मिल रही है राहत

दिल्ली सरकार ने शहर के सिनेमाघरों, थियेटरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से उनकी 50 प्रतिशत तक सीट क्षमता के साथ फिर से खोले जाने की बुधवार को अनुमति दे दी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक इस तरह के प्रतिष्ठान शहर में कोविड-19 निरूद्ध क्षेत्र में बंद रहेंगे.

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार ने शहर के सिनेमाघरों, थियेटरों और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से उनकी 50 प्रतिशत तक सीट क्षमता के साथ फिर से खोले जाने की बुधवार को अनुमति दे दी. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक इस तरह के प्रतिष्ठान शहर में कोविड-19 निरूद्ध क्षेत्र में बंद रहेंगे.

डीडीएमए ने सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव से खोलने की भी अनुमति दे दी. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर कहा कि सिनेमा हॉल को 15 अक्टूबर से फिर से खोले जाने की अनुमति दी जाएगी. उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.

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राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न् रेस्तरां को बड़ी राहत मिली है दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि अब वे चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं और इसके लिए पर्यटन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है. सरकारी बयान के अनुसार, व्यापार करने में आसानी के दिल्ली मॉडल का उदाहरण पेश करते हुए सरकार ने यह भी कहा कि वह रेस्तरां के लिए पुलिस लाइसेंस और स्थानीय निकायों से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है .

दिल्ली में साप्ताहिक बाजार को लेकर भी फैसला लिया गया है. अब दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाज़ार खुल सकेंगे. अभी तक केवल 2 बाज़ार प्रतिदिन प्रति ज़ोन की इजाज़त थी. गरीब लोगों को इस से काफ़ी राहत मिलेगी. 15 अक्तूबर से दिल्ली के सिनेमा हॉल भी खुल सकेंगे. उन्हें केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देश पालन करने होंगे.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में राष्ट्रीय राजधानी के रेस्तराओं के मालिकों ने भी भाग लिया. सरकार का कहना है कि इन कदमों से उद्योग की मांग बढ़ेगी, उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

बयान के अनुसार, ‘‘रेस्तरां मालिकों के चौबीसों घंटे व्यापार करने के अनुरोध पर, उन्हें इस शर्त पर चौबीसों घंटे काम करने की अनुमति दी गई है कि वे अपने सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे.” बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि स्थानीय निकायों द्वारा रेस्तराओं को जारी किया जाने वाला लाइसेंस 10 दिन के भीतर समाप्त कर दिया जाए.

Posted By – Pankaj Kumar Pathak

Prabhat Khabar Digital Desk
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