26 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Rhea Chakraborty Arrest: NDPS एक्ट के तहत हुई रिया की गिरफ्तारी, इतने साल बिताने पड़ सकते हैं जेल में

Rhea Chakraborty Arrest: रिया को नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है

Rhea Chakraborty Arrest: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मंगलवार को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दो दिनों की पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार किया. इससे पहले NCB ने रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार कर चुकी है. बता दें कि रिया को नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है.

रिया को 10 साल की हो सकती है सजा 

बता दें कि रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8(C), 20(B), 27(A), 28 और 29 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. अगर इस मामले में रिया दोषी पाई जाती हैं तो एनडीपीसी एक्ट- धारा 20B के तहत दस साल की सजा का प्रावधान है. धारा 27 के तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है. धारा 22 के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. धारा 27 के तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है. धारा 22 के तहत 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. भारतीय संसद ने 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित किया था.

Also Read: Kangana Ranaut: CRPF के कमांडो करेंगे कंगना की सुरक्षा, मुंबई में ऐसी होगी एक्ट्रेस की सिक्योरिटी
जानिए NDPS एक्ट के बारे में 

भारतीय संसद में 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित किया गया, जिसका पूरा नाम नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है. नारकोटिक्स का अर्थ नींद से है और साइकोट्रोपिक का अर्थ उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क के कार्यक्रम को परिवर्तित कर देता है. इससे पहले भारत में ड्रग मामले को लेकर कई अधिनियम थे और इन सभी अधिनियम को समाप्त कर एक नया अधिनियम बनाया गया, जिसका नाम एनडीपीएस एक्ट 1985 रखा गया. इस कानून में अभी तक तीन बार 1988, 2001 और 2014 में बदलाव भी हुए हैं.

Posted by : Rajat Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें