Coldriff Cough Syrup: मध्य प्रदेश में कथित तौर पर ‘जानलेवा’ कफ सिरप से हुई 14 बच्चों की मौत के बाद पंजाब सरकार ने भी कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. पंजाब की भगवंत मान सरकार ने तत्काल प्रभाव से कफ सिरप पर बैन लगाया है. पंजाब सरकार के खाद्य एवं औषध प्रशासन ने सोमवार को अपने आदेश में कहा ‘‘कार्यालय के संज्ञान में आया है कि सरकारी विश्लेषक, औषध परीक्षण प्रयोगशाला और एफडीए, मध्य प्रदेश द्वारा ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप को ‘मानक गुणवत्ता का नहीं’ (Not of Standard Quality) घोषित किया गया है.’’
कफ सिरप में पाई गई डाइएथिलीन ग्लाइकॉल
कोल्ड्रिफ कफ सिरप की लैब टेस्ट में इसमें डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की 46.28% w/v की खतरनाक मात्रा पाई गई. इस घातक रसायन का असर लीवर, किडनी और नर्वस सिस्टम पर पड़ता है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले एक महीने में गुर्दों के काम करना बंद करने के कारण बच्चों की मौत की खबरें आईं हैं. इसके बाद पंजाब सरकार ने भी कफ सिरप पर एक्शन लिया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि सभी खुदरा विक्रेता, वितरक, पंजाब में पंजीकृत चिकित्सक, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा संस्थान सभी उक्त उत्पाद की खरीद, बिक्री या उपयोग नहीं करेंगे. सरकार ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अगर राज्य में इस दवा का कोई भंडार उपलब्ध है, तो इसकी जानकारी एफडीए को तत्काल दी जाए.

