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ड्रग्स मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर 10 जनवरी को उच्च न्यायालय ने कार्रवाई की और उन्हें 12 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा.

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मजीठिया पर ड्रग्स मामले में 20 दिसंबर 2021 को केस दर्ज कराया गया था.


सुप्रीम कोर्ट जायेंगे मजीठिया

जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह मजीठिया अब गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जायेंगे. ज्ञात हो कि 10 जनवरी को उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर कार्रवाई की और उन्हें 12 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा. साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. 20 दिनों तक भूमिगत रहने के बाद मजीठिया उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम सुरक्षा दिए जाने के एक दिन बाद सामने आये थे.

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