ड्रग्स मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर 10 जनवरी को उच्च न्यायालय ने कार्रवाई की और उन्हें 12 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा.
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. मजीठिया पर ड्रग्स मामले में 20 दिसंबर 2021 को केस दर्ज कराया गया था.
Punjab and Haryana High Court has cancelled the anticipatory bail application of Akali leader Bikram Singh Majithia in the drugs case
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— ANI (@ANI) January 24, 2022
जानकारी के अनुसार विक्रम सिंह मजीठिया अब गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जायेंगे. ज्ञात हो कि 10 जनवरी को उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर कार्रवाई की और उन्हें 12 जनवरी को जांच में शामिल होने के लिए कहा. साथ ही पुलिस को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया. 20 दिनों तक भूमिगत रहने के बाद मजीठिया उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अंतरिम सुरक्षा दिए जाने के एक दिन बाद सामने आये थे.
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