Lockdown3 में नहीं चलेगी रेल, स्कूल-कॉलेज भी बंद, रेड जोन पर प्रतिबंध जारी, आरेंज में कैब को अनुमति

Updated at : 01 May 2020 7:26 PM (IST)
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Lockdown3 में नहीं चलेगी रेल, स्कूल-कॉलेज भी बंद, रेड जोन पर प्रतिबंध जारी, आरेंज में कैब को अनुमति

Noida: Vehicles line-up as UP Police check authority passes of commuters at Delhi-Noida border, during the ongoing COVID-19 lockdown, in Noida, Friday, May 01, 2020. (PTI Photo/Vijay Verma)(PTI01-05-2020_000235B)

Lockdown Extended Rail schools and colleges will close in Lockdown3 know about relaxation : कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन-3 लगाने का फैसला किया है. आज इस संबंध में गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार दिशा- निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार लॉकडाउन-3 17 मई तक जारी रहेगा.

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कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन-3 लगाने का फैसला किया है. आज इस संबंध में गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार दिशा- निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार लॉकडाउन-3 17 मई तक जारी रहेगा. गौरतलब है कि लॉकडाउन -2 तीन मई को समाप्त हो रहा था, लेकिन देश में कोरोना वायरस के मामले अभी भी लगातार सामने आ रहे हैं. यही कारण है कि सरकार ने लॉकडाउन-3 का फैसला लिया. आइए हम आपको बताते हैं कि गृह मंत्रालय ने आज जो दिशा-निर्देश जारी किया है उसकी खास बातें क्या हैं-

रेल और वायुसेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा : लॉकडाउन-3 में भी रेल और वायुसेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा. लोगों को यह उम्मीद थी कि सरकार तीन मई के बाद रेल और वायुसेवा शुरू कर सकती है, लेकिन सरकार ने इस फैसले पर अभी लगाम कसी हुई है. सरकार ने अभी रेल, वायु और सड़क मार्ग द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर प्रतिबंध जारी रखा है. मेट्रो सेवाएं भी अभी बाधित रहेंगी.

आरेंज जोन में अंतरजिला आने-जाने की अनुमति होगी : नयी गाइडलाइन के अनुसार आरेंज जोन में लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी. लेकिन दुपहिया वाहन में एक व्यक्ति को और चारपहिया वाहन में दो लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी.

स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद : गृह मंत्रालय ने नयी गाइड लाइन में भी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद रखने का फैसला किया है.

आरेंज जोन में कैब को मिलेगा प्रवेश : नयी गाइडलाइन के अनुसार आरेंज जोन में प्राइवेट कैब को शर्तों के अनुसार अनुमति होगी, जिसके अनुसार एक ड्राइवर के साथ दो सवारी को बैठने की अनुमति होगी.

रेड जोन में जारी रहेंगे प्रतिबंध : सरकार ने रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध को जारी रखा है. यहां साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और टैक्सी नहीं चलेंगे. साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगें.

ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत होगा काम : सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कई निर्माण कार्य को अनुमति दी है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट को काम करने की इजाजत भी होगी. साथ ही ईंट भट्टों को भी काम की अनुमति है.

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Rajneesh Anand

लेखक के बारे में

By Rajneesh Anand

राजनीति,सामाजिक, इतिहास, खेल और महिला संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक. IM4Change, झारखंड सरकार तथा सेव द चिल्ड्रन के फेलो के रूप में कार्य किया है. पत्रकारिता के प्रति जुनून है. प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव.

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