Travel Advisory: थाईलैंड के इन 7 इलाकों में न जाए, भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी

Updated:
विज्ञापन

Travel Advisory

Travel Advisory: थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा को लेकर तनाव बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए भारतीय दूतावास की ओर से देश के नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें यात्रियों से अपील की गई है कि वे थाईलैंड की यात्रा के दौरान बताए गए सात इलाकों में न जाएं. किन-किन इलाकों में न जाने की अपील की गई है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को पढ़ें.

विज्ञापन

Travel Advisory: ट्रैवल एडवाइजरी: थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव चरम पर है, जिसे देखते हुए थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने देश के नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय दूतावास के आधिकारिक हैंडल द्वारा एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी गई है.

विज्ञापन

पोस्ट में कहा गया है कि थाईलैंड-कंबोडिया की सीमा के पास की स्थिति को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे थाईलैंड के आधिकारिक स्रोतों जैसे टीएटी न्यूज़रूम से अपडेट लेते रहें. दूतावास के अधिकारियों ने टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि थाईलैंड के सात इलाकों में यात्रा न करने की अपील की गई है.

https://twitter.com/IndiainThailand/status/1948575181972406742

इन इलाकों में यात्रा करने से मना किया गया है

  • उबोन राचथानी
  • सुरिन
  • सिसाकेट
  • बुरीराम
  • सा काओ
  • चांताबुरी
  • चोंग

रॉयल थाई आर्मी ने कई बॉर्डर चेकपॉइंट्स और पर्यटक स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया

टीएटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीमा पर हालिया सुरक्षा घटनाओं को देखते हुए रॉयल थाई आर्मी ने कई बॉर्डर चेकपॉइंट्स और पर्यटक स्थलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है. इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं. विदेशी पर्यटकों को लगातार सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

विवाद क्यों शुरू हुआ?

यह विवाद पहले साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र की अदालत में सुलझा दिया गया था, लेकिन इस साल मई के महीने में कंबोडियाई सैनिक की मौत के बाद तनाव फिर से बढ़ गया. इसके बाद थाईलैंड ने कंबोडियाई राजदूत को निष्कासित कर दिया है और अपने दूत को भी वापस बुला लिया.

यह भी पढ़े: Free Trade Agreement : कार, कपड़े, व्हिस्की भारत में होंगे सस्ते, पढ़ लें काम की बात

यह भी पढ़े: Supreme Court: 18 से कम उम्र में यौन संबंध पर सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में रखा अपना पक्ष

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola