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SC : एयरलाइंस कंपनियों को लगा झटका- 10 दिन बाद मिडिल सीट नहीं कर पाएंगे बुक

Updated at : 25 May 2020 11:46 AM (IST)
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SC : एयरलाइंस कंपनियों को लगा झटका- 10 दिन बाद मिडिल सीट नहीं कर पाएंगे बुक

ईद की छुट्टी के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को लेकर होगी, जिसमें कहा गया है कि कोरोनावायरस ख़तरे के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लाइट के बीच वाली सीट को खाली रखना होगा.

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नयी दिल्ली : विमान प्राधिकण द्वारा विमान के बीच सीट पर यात्रियों को बैठाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस एस‌‌‌ए बोबडे की बैंच ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में डीजीसीए और एयरपोर्ट ऑथोरिटी अपने हिसाब से फैसला ले कि क्या उचित है. उन्होंने कहा कि हम यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इनपर 2 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने आगे कहा कि 10 दिन आई बुकिंग हो गयी है, इसलिए इसपर कुछ नहीं कहा जा सकता. लेकिन 10 दिन बाद मिडिल सीट की बुकिंग नहीं होगी.

इससे पहले, ईद की छुट्टी के बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को लेकर हुई, जिसमें कहा गया है कि कोरोनावायरस के ख़तरे के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए फ्लाइट के बीच वाली सीट को खाली रखना होगा.

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दरअसल, पूरा मामला यह है कि विदेशों और देशों से आने और जाने वाली फ्लाइट में कंपनी बीच के सीट पर बुकिंग शुरू कर दी है. इसी खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया, जिसके बाद विमान से जुड़े कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने एयर इंडिया को आदेश दिया कि विदेशों से आने वाले विमानों में बीच की सीट खाली छोड़ी जाये. साथ ही निर्देश दिया कि फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

जस्टिस आरडी धनुका और जस्टिस अभय आहुजा की बैंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोरोनावायरस की गंभीरता को देखते हुए विमान कंपनी को यह आदेश था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई गई है.

क्या है नियम – केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान संबंधी एसओपी जारी कर किया, जिसके अनुसार फ्लाइट के बीच सीट पर भी लोगों को बैठने की इजाजत होगी. साथ ही विदेशों से जो लोग आ रहे है, उन्हें भी विमान के बीच वाले सीटों पर बैठाया जा रहा है, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया.

आज से फ्लाइट सेवा शुरू– देश में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़ कर सभी जगहों पर आज से फ्लाइट सेवा शुरू हो गयी है. यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए गये हैं, इसके अलावा जिन राज्यों में लोग जायेंगे. वहां पर राज्य सरकार भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और लोगों को मेडिकल चेकअप कर कोरेंटिन में भेजेगी.

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