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जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट,आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज

Updated at : 14 Jul 2022 3:32 PM (IST)
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जहांगीरपुरी हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट,आरोपियों के खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज

New Delhi: Security personnel keep vigil after clashes broke out between two communities during a Hanuman Jayanti procession on Saturday, at Jahangirpuri in New Delhi, Sunday, April 17, 2022. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI04_17_2022_000053A)

Jahangirpuri Violence : दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज रोहिणी कोर्ट में जहांगीरपुरी दंगों से संबंधित चार्जशीट दाखिल कर दी. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की ओर से दायर चार्जशीट 2000 से अधिक पृष्ठों की है.

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Jahangirpuri Violence : दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज दिल्ली की रोहिणी कोर्ट (Rohini Court) में जहांगीरपुरी दंगों से संबंधित चार्जशीट दाखिल की. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा की ओर से दायर चार्जशीट 2000 से अधिक पृष्ठों की है. सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आपराधिक साजिश और दंगा करने की सजा सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण के साथ फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर (एफआरएस) सिस्टम का इस्तेमाल किया.

ये है पूरा मामला

बीते 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर निकाले गए जुलूस के दौरान उत्तर-पश्चिम दिल्ली इलाके में दो समुदायों के बीच झड़प हुईं थी. जैसे ही जुलूस जहांगीरपुरी के सी-ब्लॉक से होकर गुजरा, वैसे ही हाथापाई शुरू हो गई और जल्द ही पथराव होने लगा. इस घटना में कुछ पुलिसकर्मी और एक निवासी घायल हो गए थे. कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था. पुलिस ने इस मामले में अब तक कुल 37 लोगों को गिरफ्तार किया है. 37 में मुख्य आरोपी मोहम्मद अंसार, तारबेज और हैं. गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्व दिल्ली में हुए दंगों के दौरान 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गये थे.

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पुलिस ने कही थी ये बात

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए 37 लोगों पर दंगा, आगजनी, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश समेत 12 मामलों में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 12 धाराओं के अलावा, जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 का भी उल्लेख किया गया था. पुलिस ने ये भी बताया कि ”हमारे पास गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त तकनीकी और मैनुअल सबूत हैं. सबूतों में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और गवाहों की गवाही शामिल है.”

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