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Puri Rath Yatra : पुुरी में कल निकलेगी ऐतिहासिक रथयात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी छूट

CoronaPandemic hearing begins in Supreme Court on RathYatra of bhagwan jagannath puri : पुरी की ऐतिहासिक रथयात्रा पर रोक लगाये जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि पुरी की रथयात्रा को आम लोगों की भागदारी के बिना आयोजित किये जाने की अनुमति दी जा सकती है.

नयी दिल्ली : पुरी की ऐतिहासिक रथयात्रा कल निकाली जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए रथयात्रा निकाले जाने की अनुमति दी. कोर्ट ने रथयात्रा की अनुमति शर्तों के साथ दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि पुरी की रथयात्रा का आयोजन मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजित की जाये, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाये कि स्वास्थ्य के मुद्दों को दरकिनार ना किया जाये.

आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने 18 जून के फैसले पर पुनर्विचार किया और रथयात्रा निकालने की अनुमति दी. सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि पुरी की रथयात्रा को आम लोगों की भागदारी के बिना आयोजित किये जाने की अनुमति दी जा सकती है. ओडिशा सरकार ने भी कुछ प्रतिबंधों के साथ पुरी रथ यात्रा के आयोजन के मत का समर्थन किया.

गौरतलब है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को रोक लगा दी थी. इस रोक के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए डाली गयीं थीं, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है.

सुप्रीम कोर्ट में रथयात्रा के आयोजन को लेकर चार याचिका दाखिल की गयी थी, जिसमें भाजपा नेता संबित पात्रा और एक मुस्लिम युवक की याचिका भी शामिल थी. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने आज पुरी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया था .

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Posted By : Rajneesh Anand

Prabhat Khabar Digital Desk
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