Collegium System : कहां अटकी है बात? जजों की नियुक्ति पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
Supreme Court
Collegium System : कॉलेजियम के दोबारा सिफारिश करने के बावजूद नियुक्ति न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जानकारी मांगी. जानें पीठ ने क्या कहा
Collegium System : कॉलेजियम की ओर से भेजे गए नामों पर केंद्र सरकार की ओर से मुहर न लगने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जवाब मांगा. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि वह बताए कि कितने नामों पर अब तक विचार नहीं हुआ है और इसकी वजह क्या है. कोर्ट ने केंद्र से यह जानकारी देने को कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने किन नामों की दोबारा सिफारिश की और उनकी संख्या कितनी है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस बात का कारण भी बताने को कहा है कि इन नामों पर अब तक विचार क्यों नहीं किया गया और यह स्वीकृति किस स्तर पर लंबित है. यह निर्देश प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया.
याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए केंद्र के लिए एक समय सीमा तय की जाए. पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (न्यायाधीशों के लिए) कोई खोजबीन समिति नहीं है जिसकी सिफारिशों को रोका जा सके.
Read Also : YouTube Channel Hacked : सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी का ऐड नजर आया
पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि वह उसे कॉलेजियम द्वारा दोबारा अनुशंसित किए गए नामों की एक सूची मुहैया कराएं और बताएं कि इन पर स्वीकृति ‘‘क्यों और किस स्तर पर लंबित’’ है. प्रधान न्यायाधीश ने कहा, कृपया, आप दोबारा अनुशंसित नामों की एक सूची बनाएं और बताएं कि ये क्यों और किस स्तर पर लंबित हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए