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CCPA: ने किया सावधान, कंपनी के खुलासे की करे जांच 

Updated at : 13 Dec 2024 7:35 PM (IST)
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CCPA: ने किया सावधान, कंपनी के खुलासे की करे जांच 

सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को सावधान करते हुए हुए कहा कि कोई भी सामान खरीदने से पहले उपभोक्ता कंपनी द्वारा प्रकट किए खुलासे की जांच करें, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) विनियम, 2021 के अनुसार कंपनी की वेबसाइट, उसके उत्पादों/सेवाओं के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा गया हो.

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CCPA:केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) विनियम, 2021 के उल्लंघन पर 17 कंपनियों को नोटिस जारी किए है. इनमें से 13 कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है.तीन कंपनियों के जवाब का इंतजार है. उपभोक्ता अधिकारों की प्रतिबद्धता के तहत सीसीपीए ने प्रत्यक्ष बिक्री गतिविधियों को विनियमित करने और मौजूदा कानूनों के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने पर ध्यान केंद्रित किया है. इसी सिलसिले में प्राधिकरण सीधे बिक्री करने वाली कंपनियों की वेबसाइटों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहा है.


प्रत्यक्ष बिक्री का मतलब है किसी ब्रांड और उपभोक्ता के बीच किसी बिचौलिए या वितरक के बिना बिक्री करना. यह एक तरह की B2C (व्यवसाय से ग्राहक तक) बिक्री है. प्रत्यक्ष बिक्री में उत्पाद निर्माता से सीधे बिक्री कंपनी के पास जाते हैं, जिसे वे सीधे ग्राहकों को बेचते हैं. यह एक व्यवसाय मॉडल है, जिसमें कंपनी बिना किसी बिचौलिया के सीधे तौर पर अपने उत्पाद और सेवाओं की मार्केटिंग आमतौर पर व्यक्तिगत संपर्क, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या घरेलू प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने ग्राहकों तक करती है. प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय पारदर्शी रूप से संचालित होते हैं. उपभोक्ताओं को गुमराह किए बिना वे अपने प्रतिनिधियों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भेजते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उचित मुआवजा देते हैं.

सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को किया सतर्क

 सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को सावधान करते हुए हुए कहा कि कोई भी समान खरीदने से पहले उपभोक्ता कंपनी द्वारा प्रकट किए खुलासे की जांच करें, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) विनियम, 2021 के अनुसार कंपनी की वेबसाइट, उसके उत्पादों/सेवाओं के बारे में दिए गए स्पष्ट और पूर्ण प्रकटीकरण को देखें. इसमें उत्पाद जारी किए जाने का प्रमाणपत्र, पैन, जीएसटी पंजीकरण, वस्तु और सेवा के लाइसेंस, ट्रेडमार्क के पंजीकरण का प्रमाणपत्र आदि शामिल होता है. इसके साथ ही  उपभोक्ताओं को ऐसे व्यवसायों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो वास्तविक उत्पादों या सेवाएं बेचने की बजाय मुख्यतः दूसरों की भर्ती से होने वाली आय पर जोर देते हैं. रिटर्न और रिफंड नीतियों को भली भांति समझने के साथ ही उपभोक्ताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी का पारदर्शी रिटर्न, रिफंड और शिकायत निवारण तंत्र हो.

 उपभोक्ताओं को उन सभी नियमों और शर्तों को विस्तार से पढ़ना चाहिए साथ ही उपभोक्ता को केवल उन प्रत्यक्ष विक्रेताओं के साथ बातचीत और कार्य व्यवहार करना चाहिए जिनके पास वैध पहचान पत्र हों. सीसीपीए ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें और प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित किसी भी संदिग्ध अवैध गतिविधि या नियमों के उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, तभी सब के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बाज़ार सुनिश्चित हो सकता है.

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Anjani Kumar Singh

लेखक के बारे में

By Anjani Kumar Singh

Anjani Kumar Singh is a contributor at Prabhat Khabar.

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