Bikaner House : बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश

Bikaner House/ Patiala House Court
Bikaner House : दिल्ली की अदालत ने बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश दिया है. जानें न्यायाधीश ने क्या कहा.
Bikaner House : बीकानेर हाउस की कुर्की का आदेश जारी किया गया है. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक कंपनी को 50.31 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसपर यह कार्रवाई की. राजस्थान में नोखा नगर पालिक के पास इसका मालिकाना हक है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने आदेश पारित करते हुए कहा, ”नगर पालिका द्वारा इस साल की शुरुआत में दायर की गई अपील खारिज होने के बाद ‘एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड’ के पक्ष में 2020 का मध्यस्थता आदेश अंतिम हो गया है.” न्यायाधीश ने 18 सितंबर को पारित आदेश में कहा कि अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया गया.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इस बात पर गौर करते हुए कि बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद देनदार अपनी संपत्ति का हलफनामा पेश करने के निर्देश का पालन करने में विफल रहा है, अदालत ने डिक्री धारक (डीएच) की ओर से पेश किए गए तर्कों से सहमति जताते हुए पाया कि देनदार की अचल संपत्ति अर्थात बीकानेर हाउस के खिलाफ कुर्की वारंट जारी करने का यह एक उपयुक्त मामला है.’’
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न्यायाधीश ने कहा कि नोखा नगर पालिका संपत्ति को बेच नहीं सकता है. इसे किसी को गिफ्ट भी नहीं किया जा सकता है. न्यायाधीश ने 29 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की है. इस वक्त नोखा नगर पालिका को अपना पक्ष रखना होगा.
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By Amitabh Kumar
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