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SC और HC केे जजों की रिटायरमेंट उम्र में जल्द होगा बदलाव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने की सिफारिश

संयुक्त बैठक में संसद से विभिन्न प्रक्रियाओं में संशोधन पर विचार करने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि अनुभवी वकीलों को विभिन्न आयोगों तथा अन्य मंचों का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सके.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 और 67 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन करने की वकालत की है. अभी निचली अदालत के न्यायिक अधिकारी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 60, 62 और 65 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं. बताते चले कि बार के नेता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.


BCI के बैठक में लिया गया ये निर्णय

बीसीआई ने अपने एक बयान जारी करते हुए कहा सभी राज्यों की बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार संघ और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने बीते सप्ताह होई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के संबंध में इस मुद्दे पर चर्चा की थी. इस पर व्यापक विचार करने के बाद बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि संविधान में तत्काल संशोधन होना चाहिए और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष की जानी चाहिए.

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प्रधानमंत्री और कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजने का फैसला

बयान में कहा गया है कि संयुक्त बैठक में संसद से विभिन्न प्रक्रियाओं में संशोधन पर विचार करने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि अनुभवी वकीलों को विभिन्न आयोगों तथा अन्य मंचों का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सके. बीसीआई सचिव श्रीमंतो सेन ने बुधवार को जारी बयान में कहा, यह फैसला किया गया है कि इस पत्र की प्रति प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेजी जाए, ताकि प्रस्ताव पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.

(भाषा- इनपुट)

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