ePaper

यूआईडीएआई के अधिकारी ने कहा, आधार नामांकन के लिए आयु का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं

Updated at : 24 May 2017 10:07 PM (IST)
विज्ञापन
यूआईडीएआई के अधिकारी ने कहा, आधार नामांकन के लिए आयु का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं

नयी दिल्ली : आधार नामांकन के लिए आयु का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विशिष्ट पहचान के लिए दर्ज जन्म की तारीख में सुधार के लिए वैध दस्तावेज की जरूरत पड़ती है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आधार प्राप्त करने के लिए आयु का प्रमाण देना अनिवार्य […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : आधार नामांकन के लिए आयु का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विशिष्ट पहचान के लिए दर्ज जन्म की तारीख में सुधार के लिए वैध दस्तावेज की जरूरत पड़ती है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आधार प्राप्त करने के लिए आयु का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं है.

संभव है कि देश में कई लोगों को अपनी वास्तविक जन्मतिथि की जानकारी नहीं है. ऐसे मामलों में, लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी उम्र स्पष्ट करें और इसे यूआईडीएआई स्वीकार करता है. वह इलाहाबाद के पास कंजासा गांव के निवासियों के आधार कार्ड में ‘‘गड़बड़ी” को लेकर हाल ही में आयी एक रिपोर्ट पर जवाब दे रहे थे. वहां हर पांचवें व्यक्ति की जन्मतिथि एक जनवरी है.

राजस्थान के एक गांव से भी ऐसी रिपोर्ट आयी है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आवेदक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उस वर्ष की पहली जनवरी जन्मतिथि लिखी जाती है. अधिकारी ने कहा, ‘‘कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. यह यूआईडीएआई की अनुमोदित नीति है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति जन्मतिथि में सुधार कराना चाहता है, तो उसे इसके लिए वैध दस्तावेज पेश करने की जरूरत है.”

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola