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स्कूलाें में राष्ट्रगान अनिवार्य हो, अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट को सुझाव

नयी दिल्ली. अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना चाहिए. अटॉर्नी जनरल मुकुल रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका में बहस के दौरान सरकार की ओर से हिस्सा ले रहे थे, जिसमें सिनेमा घराें में फिल्म, वृत्तचित्र और न्यूज रील के हिस्से के रूप […]

नयी दिल्ली. अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देश के सभी स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना चाहिए. अटॉर्नी जनरल मुकुल रस्तोगी सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका में बहस के दौरान सरकार की ओर से हिस्सा ले रहे थे, जिसमें सिनेमा घराें में फिल्म, वृत्तचित्र और न्यूज रील के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान के बजने पर दर्शकों के खड़े होने से जुड़े सवाल उठाये गये थे.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म, वृत्तचित्र और न्यूज रील के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान के बजने पर सिनेमा घर में दर्शकों के खड़े की अनिवार्यता से छूट दे दी. कोर्ट ने कहा कि ऐसे अवसरों पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं है.

कोर्ट ने नवंबर में दिये गये अपने उस निर्देश को कायम रखा, जिसमें सिनेमा घरों के लिए फिल्म शुरू होने के पहले पर्दे पर राष्ट्रध्वज दिखाने और राष्ट्रगान बजाने तथा राष्ट्रगान के सम्मान में दर्शकों के खड़े होने को अनिवार्य किया गया है.

इसी क्रम में अटॉर्नी जेनरल ने सलाह दी कि स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना चाहिए.

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