नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आज कर्नाटक सरकार से कहा कि तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक सप्ताह निर्णय का इंतजार कीजिये. इस मामले में अन्नाद्रमुक नेता वी के शशिकला पर भी आरोप लगे थे.
न्यायमूर्ति पी सी घोष की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस प्रकरण के फैसले में हो रहे विलंब का उल्लेख किया. इस पर पीठ ने उनसे कहा कि एक सप्ताह इंतजार कीजिये. दवे ने कहा कि वे काफी लंबे समय से फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने पीठ से शीघ्र फैसला सुनाने का अनुरोध किया.